मनोज त्यागी करनाल 28जुलाई :
करनाल के सेक्टर 14 में बजुर्ग दम्पति के मकान पर कब्जे के मामले में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने कब्जाधारी के पक्ष में फैसला कर दिया । हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 अगस्त तक कब्जाधारी किरायेदार महिला को वापिस मकान में बिठाये जिला प्रशासन चाहें तो पुलिसबल का भी प्रयोग करें, बजुर्ग दम्पति को अपने ही मकान से जाना होगा बाहर, फैसले में कहा किरायेदार का हक छीना नहीं जा सकता, गौरतलब है कि करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने करीब 2 महीने पहले अपने फैसले में बजुर्ग दम्पति को कई साल बाद अपने मकान का हक वापिस दिलाया था लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में कब्जाधारी किराएदार के हक में फैसला सुनाया है जिससे सभी लोग हैरान है क्योंकि मकान के सभी दस्तावेज बजुर्ग दम्पति के पास है देखना ये है कि बुजुर्ग दम्पति को उनका हक कैसे मिलेगा