सेना और आरएसएस को ‘कश्मीरियों के विनाशकारी नरसंहार’ कहने वाले सईद पर प्राथमिकी दर्ज़

  • जेएनयू स्कॉलर साजिद बिन सईद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हैं
  • सईद ने भारतीय सेना पर कश्मीरियों के नरसंहार का आरोप लगाया
  • सईद ने RSS को भी कश्मीरियों के नरसंहार के लिए दोषी ठहराया

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

अपने ट्वीट के माध्यम से नफरत फैलाने वाले जेएनयू के स्कॉलर साजिद बिन सईद पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। सईद ने भारतीय सेना और आरएसएस पर ‘कश्मीरियों के विनाशकारी नरसंहार’ का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने सईद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। जल्द ही दिल्ली पुलिस सईद से पूछताछ शुरू कर सकती है।

सईद के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, और 153 के तहत FIR दर्ज किया गया है।

धारा 504 आईपीसी– शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना , IPC Section 504 ( IPC Section 504. Intentional insult with intent to provoke breach of the peace ) यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित / अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है।

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 के अनुसार, जो भी कोई शख्स अवैध बातें करके किसी व्यक्ति को द्वेषभाव या बेहूदगी से निशाना बनाता है और ऐसे भाषण या बयान से परिणामस्वरूप उपद्रव हो सकता है.

कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साजिद बिन सईद ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा, “भारतीय सेना कश्मीरियों के नरसंहार को अंजाम देती है जो आरएसएस द्वारा तैयार किया जाता है। भाजपा सरकार को अपने क्षेत्रीय लालच को रोकना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र द्वारा गारंटीकृत स्व-निर्णय के लिए कश्मीरियों के अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने का सही समय आ गया है।”

टाइम्स नाउ के निकुंज गर्ग के अनुसार, सोशल मीडिया समाज में किसी भी तरह की परेशानी का सबसे बड़ा स्रोत है। बोलने की आज़ादी के नाम पर विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र भारतीय सेना और सरकारी संस्थानों की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सैयद ने सेना और भाजपा सरकार के खिलाफ जहर उगला है। 12 जुलाई 2012 के अपने ट्वीट में सईद ने केंद्र पर कश्मीर में जातीय सफाई की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जेएनयू पीएचडी स्कॉलर शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर हुई हिंसा और इस फरवरी के दिल्ली दंगों में आरोपित है, हाल ही में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।

शरजील इमाम पर दिल्ली, असम और उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्यों द्वारा राजद्रोह, दंगे और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, शरजील ने पिछले साल दिसंबर में जामिया परिसर के बाहर एक भड़काऊ भाषण दिया था।

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