प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की अधिसूचना जारी की
पंचकूला 24 जुलाई:
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के दौरान किसानों के लिए चार फसलों धान, कपास, मक्का व बाजरा के प्रति एकड़ प्रीमियम एंव बीमित राशि की की अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के तहत आगामी 31 जुलाई 2020 तक फसलों का बीमा करवाया जा सकता है।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला सचिवालय परिसर से प्रचार वाहनों को रवाना करते हुए बताया कि धान, कपास, मक्का व बाजरा सहित चारों फसलों के लिए बीमा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जागरूक करने हेतू वाहन प्रत्येक गांव स्तर जाएगेें और किसानों को जागरूक एंव सचेत करेंगें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही कारगर योजना है। इसलिए जिला के किसानों को इस योजना के तहत निर्धारित अवधि तक फसलों का बीमा अवश्य बीमा करवाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ऋणी किसान जो योजना में शामिल नही होना चाहते, उन्हंे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए 26 जुलाई 2020 तक सम्बन्धित वित्तिय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। अन्यथा सम्बन्धित बैंक द्वारा खरीफ मौसम के लिए स्वीकृति व नवीनीकृत किए गए ऋणी किसान अनिवार्य रूप से बीमाकृत कर दिए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार धान फसल का प्रीमियम 680.16 रू॰ प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 34014.17 रू॰ प्रति एकड निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कपास फसल हेतू प्रीमियम राशि 1650.71 रू॰ प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 33014.17 रू॰ प्रति एकड़ तय की गई है। उन्होंने बताया कि बाजरा फसल के लिए प्रीमियम राशि 320.13 रू॰ प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 16006.48 रू॰ प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। मक्का फसल हेतू प्रीमियम राशि 340.15 रू0 प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 17007.29 रू॰ प्रति एकड़ तय की गई है।
उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन चारों फसलों का बीमा करने की जिम्मेदारी खरीफ सीजन 2020 से रबी 2022-23 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दी गई है। इस योजना में जलभराव, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की सूचना 72 घन्टें के अन्दर-अन्दर कृषि विभाग के सैक्टर-21 पंचकूला के कार्यालय में देनी होगी। इसी प्रकार यदि किसान ने फसल की कटाई करके उसे सुखाने के लिए खलियान में खुली अवस्था /गांठों में छोड़ रखा है और कटाई के 14 दिन बाद तक यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी सूचना भी किसान को 72 घण्टें के अन्दर कृषि विभाग के कार्यालय में देनी होगी। इसके अलावा खरीफ 2019 में धान व मक्का में हुए नुकसान को देखते हुए भारत सरकार के उपक्रम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किसानों को एक करोड से भी अधिक का मुआवजा दिया गया।
इस अवसर पर उप निदेशक कृषि वजीर सिंह, जयप्रकाश जांगड़ा सहित कई विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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