माजरी गाँव में कानूनी जागरूकता शिविर सम्पन्न – सीजेएम

पंचकूला 21, जुलाई:

जिला एवं सत्र न्यायधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला सुभाष मेहला के दिशा-निर्देशानुसार कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान  लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू माजरी गाँव, पंचकूला में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन करने के साथ साथ गरीब, जरूरतमंद लोगों को हाथ से बनाये गए मास्क बांटे।  

इस संबध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि माजरी गाँव में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग न करते पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।  

उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन  भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।

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