Friday, February 7

 निगम आयुक्त ने आम जनता से अपील कर कहा अवैध कॉलोनी में ना खरीदें प्लाट या मकान।  

मनोज त्यागी करनाल 21 जुलाई:

            नियमो की अनदेखी कर अवैध रूप से किए गए निर्माण को गिराने के लिए नगर निगम व जिला नगर योजनाकार की ओर से सोमवार को एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें बागपति के नजदीक करीब 5 एकड़ भूमि में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में निगम की टीम ने वहां मौजूद निर्माण को ध्वस्त कर दिया।     उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने इस बारे बताया कि निगम के डैमोलिशन दस्ते ने कार्रवाई कर वहां मकानो के लिए बनाई गई सभी डी.पी.सी., निर्माणाधीन मकान, बाउंडरी वाल व सड़क नेटवर्क को तहस-नहस कर दिया। पुलिस बल के होते अवैध निर्माण करने वालो का विरोध नहीं हो सका और सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से करीब डेढ-दो घण्टे में कर दी गई।

      उन्होंने बताया कि जिस जगह पर आज नगर निगम की टीम ने 2 जे.सी.बी. की मदद से अवैध निर्माण को गिराया, इससे पहले भी कथित लोगों द्वारा इसी जगह पर बनाए गए अवैध निर्माण फरवरी माह मेें गिराए गए थे, जिनको निगम की ओर से डैमोलिश किया गया था, आज फिर दूसरी बार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

            उपायुक्त ने बताया कि इस कार्य के लिए जिला नगर योजनाकार विक्रम कुमार को ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। डीटीपी की अगुवाई में नगर निगम के भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व राजेश कुमार तथा बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सुबह 8 बजे जाकर जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाए गए डीपीसी, निर्माणाधीन मकान, सड़कों और बाउंडरी वाल को गिराने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई थी। सारी कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 के तहत की गई।

            इस घटना के बाद निगम आयुक्त ने अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वाले कथित कॉलोनाईज़र को चेतावनी देने के साथ-साथ जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान ना खरीदे। खरीदने से पहले तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व डीटीपी कार्यालय से इसकी जानकारी जरूर ले लें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई से अवैध कॉलोनी में खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत ना आए और वे किसी तरह के झमेले में पडऩे से बच जाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।