अब 2 दिन भी साथ रहना सहमति संबंध माना जाता है : हाईकोर्ट
- लड़के पर लगाया एक लाख जुर्माना भी डिवीजन बेच ने किया माफ
मनोज त्यागी, चंडीगढ़ – 26 :
लंबे समय तक संबंध बनाते हुए साथ रहना भी सहमति संबंध नहीं है यदि 2 दिन भी इस प्रकार साथ रहते हैं तो उसे भी सहमति संबंध माना जाता है यह टिप्पणी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी सिंगल फेज के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए हिसार के रहने वाले याची ने कहा था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ सहमति संबंध में रह रही थी इस दौरान उसके परिजन उसे बलपूर्वक ले गए थे। ऐसे में लड़की के परिजनों ने उसकी कस्टडी लेकर लड़के को सौंपने के आदेश जारी करने की अपील की गई थी इस पर सिंगल बेंच ने कहा था कि ऐसा कोई सुबूत मौजूद नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि लड़की लड़के के साथ सहमति संबंध में थी यह सब लड़की को बदनाम करने की साजिश है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने लड़के पर ₹100000 का जुर्माना लगाते हुए लड़की को यह राशि अदा करने के आदेश दिए थे, सिंगल बेच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की गई सुनवाई में बताया गया है कि लड़की के साथ थोड़े समय ही रही थी इसलिए उसे सहमति संबंध नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ उसने कहा कि यदि 2 दिन भी संबंध बनाते हुए साथ रह जाए तो वह सहमति से संबंध माना जाएगा।
लड़के की कस्टडी को लेकर की गई अपील पर हाईकोर्ट ने कहा क्योंकि लड़का 21 साल का नहीं है इसलिए वह विवाह नहीं कर सकता है और ना ही लड़की को उसकी कस्टडी दी जा सकती है, वहीं केस की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने लड़के पर लगा ₹100000 का जुर्माना माफ कर दिया
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