सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत व गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार

राकेश शाह, चंडीगढ़ – 8 मई:

पंजाब के पूर्व चर्चित डीजीपी सुमेध सिंह सैनी जिनके खिलाफ कल पर्चा भी दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण), धारा 201 (साक्ष्य मिटाने के कारण), धारा-344 (गलत तरीके से कारावास), 330 (स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति पर चोट करने का कारण) और धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया था। आज उन्होने मोहाली की अदालत मे अडिशनल जज डा हरप्रीत कौर की अदालत मे अर्जी देकर अपनी अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई।

सैनी की तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकेार्ट के वकील सतनाम सिंह कलेर पेश हुूए जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से पंजाब के पूर्व डीजीपी एस.एस.विरक के बेटे प्रदीप सिंह विरक पेश हुए। माननीय योग अदालत ने सैनी को आगामी राहत देने से मना करते हुूए केस की अगली सुनवाई कल शनिवार के लिए टाल दी साथ ही सरकार व पुलिस को नोटिस जारी कर दिया।

यह पता चला है कि कल को अडिशनल जज मोनिका गोयल की अदालत मे सुनवाई होगी। वही जज ने सैनी की फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।

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