आज़म खान, तंजीम और अब्दल्ला आज़म की जमानत याचिका खारिज, संपत्ति कुर्की के आदेश
सपा सांसद आजम खां को सोमवार को डबल झटका लगा। एक ओर जहां उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया, वहीं दूसरी ओर सपा सांसद आजम खां, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा से जुड़े तीन अलग-अलग मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
रामपुर:
फर्जी दस्तावेजों का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पत्नी डा.तंजीन फात्मा के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो जन्म प्रमाण पत्र अलग-अलग तारीखों में बनवाए हैं। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट यह कहते हुए वापस कर दी कि इस मामले मे ंमुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लाया जाए। इस आदेश के खिलाफ मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था।
हाईकोर्ट से भी सपा सांसद को राहत नहीं मिली। इस मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फात्मा के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। इस मुकदमें में तीनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने आजम खां, डा.तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके मुताबिक कोर्ट ने इसकेअलावा दो पैन व पासपोर्ट मामले में सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की भी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
कोर्ट में पशे नहीं हो रहा थे आजम और उनका परिवार
आजम खां केस की तारीख पर सुनवाई के लिए लागातार गैरहाजिर रहे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया. इस मामले में रामपुर में आजम खान के विरुद्ध मुनादी हो चुकी है. इसी मामले में बीते सोमवार को कोर्ट ने आजम, तंजीन और अब्दुल्ला की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी.
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत
आपको बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाना में धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आजम खां, तजीन फातमा और अब्दुल्ला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि आजम के पुत्र अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया. दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग है.
कोर्ट पहले भी तीनों के खिलाफ जारी कर चुका है वारंट
जांच में यह आरोप सच पाया गया था जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करने का आदेश दिया था. इस मामले में पुलिस ने सांसद आजम खां समेत उनकी पत्नी विधायक तजीन फातमा और बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के खिलाफ पहले भी वारंट, गैर जमानती वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं.
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