पंचकूला 3 जनवरी:
जिला खनन अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचकूला में स्थित सभी स्टोन क्रैशर , स्क्रीनिंग प्लांट, मिनरल डीलर लाईसेंस धारक नए साल से खनिज बिक्री की ई बिलिंग अनिवार्य रूप से करेंगे । नए साल 2020 में एक जनवरी से हस्तलिखित बिल मान्य नहीं होंगे। उन्होनंे बताया कि किसी भी स्टोन क्रैशर , स्क्रीनिंग प्लांट मालिक अथवा मिनरल डीलर लाईसेंस धारक द्वारा जारी हस्तलिखित बिल प्रचलन में लाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही अम्ल में लायी जाएगी।
उन्होंने बताया कि खनिज परिवहन चालक और वाहन मालिक दोनों ही हस्तलिखित बिल का प्रयोग नहीं कर सकते। उनके ऐसा पाए जाने की सूरत में वाहन को इम्पांउड कर लिया जाएगा और खनिज डीलर का लाईसेंस भी रदद कर दिया जाएगा। इसलिए इस संबध मे डील करने वाले खनिज की खरीद करते समय खरीद संबधी ई बिल की मांग करें।