किसानों के लिए शुरु की गई जुर्माना माफी योजना 2019

दो लाख से अधिक किसान उठा सकेंगे योजना का लाभ
– बिना जुर्माना सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाकर निकलें बकायदारों की सूची से बाहर
– ट्यूबवैल बिजली कनेक्शनों पर 31 मार्च, 2019 तक के बकाया बिलों का जुर्माना माफ

पंचकूला, 14 नवंबर- 

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 शुरु की गई है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो किसी कारण अपने ट्यूबवैल कनेक्शनों पर बिजली बिल नहीं जमा करवा पाए। 31 मार्च, 2019 तक के बकायदार किसान बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 152 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। जिसमें करनाल सर्कल के 35235 उपभोक्ता, यमुनानगर के 30641, कुरुक्षेत्र के 20894, पानीपत के 20046, सोनीपत के 14388, कैथल के 12871, अंबाला के 11657, झज्जर के 5649 और रोहतक सर्कल के 787 उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 105 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। जिसमें सिरसा सर्कल के 18183 उपभोक्ता, फतेहाबाद के 15189, भिवानी के 13828, रेवाड़ी के 11774, नारनौल के 10088, जींद के 8339, पलवल के 7242, हिसार के 6974, गुरुग्राम-1 के 5585, फरीदाबाद के 4348 और गुरुग्राम-2 सर्कल के 3773 उपभोक्ता शामिल हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि वे किसान जिनका कनेक्शन बिजली बिल न जमा करवाने के कारण काट दिया गया है, वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जिन किसानों का टयूबवेल बिजली कनेक्शन बीते दो साल में कटा है, बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम के अनुसार रीकनेक्शन की फीस जमा करवाने पर उनका कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशी जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वह भी अपना केस वापिस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 

योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली दफतर से संपर्क कर सकते हैं। 

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