चुनाव सामग्री प्रकाशित करते समय सामग्री के नीचे प्रकाशक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

पंचकूला, 26 सितंबर-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में स्थित सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिये है कि उन्हें किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री प्रकाशित करते समय सामग्री के नीचे प्रकाशक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा।

  उन्होंने बताया कि पिं्रटिंग प्रेस संचालक को चुनाव संबंधित छापी गई प्रत्येक सामग्री की एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी। यह प्रति रिप्रजैंटटिव आॅफ पिपल एक्ट धारा-127ए(2) के तहत जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी और उसका लाईंसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

  विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री को पिं्रट अथवा इलैक्ट्रानिक मीडिया में छपवाने या प्रसारण करवाने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिट्ररिंग कमेटी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे। उन्होंने बताया कि विज्ञापन में सामप्रदायिक, गैर कानूनी, जाति, भाषा और राष्ट्र विरोधी सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसे विज्ञापनों की जांच के लिये जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिट्ररिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी इस कमेटी के अध्यक्ष है और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी के समक्ष स्थानीय उम्मीदवार विज्ञापन सर्टिफिकेशन के लिये आवेदन कर सकता हैं। यदि उम्मीदवार जिला स्तर की कमेटी के किसी निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह राज्य स्तरीय समिति में इसकी अपील भी कर सकता है। 

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