डीके शिवकुमार वर्तमान में कर्नाटक की कनकपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं. फिलहाल 3 सितंबर से वे प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं. आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर बड़ी संख्या में काले धन को लगातार हवाला के जरिए इधर से उधर करने का आरोप भी लगाया है. इसमें आयकर विभाग ने तीन और लोगों को भी दोषी बनाया है.
नई दिल्ली:
कर्नाटक के कांग्रेस नेता और वहां की कनकापुरा विधानसभा सीट से विधायक डीके शिवकुमार की जमानत याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शिवकुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें 3 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया था.
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने शिवकुमार को राहत देने से इनकार कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत में नई दिल्ली के कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हनुमानथैया और कुछ अन्य लोगों के नाम भी दर्ज किए गए थे.
हवाला के जरिए करोड़ों की रकम इधर से उधर करने का है आरोप
यह केस अभियोजन पक्ष की चार्जशीट पर आधारित है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइल किया था. यह मामला उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलुरू की एक स्पेशल कोर्ट में इसी चार्जशीट के आधार पर चलना शुरू हुआ था. इस मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित रूप से टैक्स चोरी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपये इधर से उधर करने का आरोप है.
3 सितंबर से हिरासत में हैं डीके शिवकुमार
आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर बड़ी संख्या में काले धन को लगातार हवाला के जरिए इधर से उधर करने का आरोप भी लगाया है. इसमें आयकर विभाग ने तीन और लोगों को भी दोषी बनाया है.
बता दें कि डीके शिवकुमार वर्तमान में कर्नाटक की कनकपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं. फिलहाल 3 सितंबर से वे प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं.