फरार पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है, ईडी की कोशिश है की उन्हे जल्द से जल्द सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया जाए अत: दिल्ली से फरार होने के सभी मार्गों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया है।
नई दिल्ली: INX मीडिया हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. चिदंबरम की ओर से आज सुबह 10:30 बजे जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की गई. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. जस्टिस रमन्ना की बेंच ने चिदंबरम की याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेजा. इससे पहले चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है. चीफ जस्टिस की बेंच अभी अयोध्या मामले में कर रही है सुनवाई. फिलहाल चिदंबरम को राहत मिलने की उम्मीद कम है. पी चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, विवेक तनखा कोर्ट रूम में पहुंचे.
दरअसल, मंगलवार को गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. चिदंबरम ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती थी. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से जस्टिस रमन्ना के सामने मामले को बुधवार को रखने को कहा था.
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया था. यह अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के केस में दायर की थी. याचिका खारिज होते ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक थी. इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं.