राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने विडियो को प्रूफ नहीं मानते हुए केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पहलू खान नाम के शख्स को कथित गोरक्षकों ने गोतस्कर समझकर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। पहलू खान की इस घटना के दो दिनों बाद मौत हो गई थी।
- अलवर में पहलू खान की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपी बरी
- 1 अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों ने पहलू की जमकर की थी पिटाई, इलाज के दौरान हुई थी मौत
- अलवर में पिटाई के दो दिनों बाद पहलू खान की मौत हो गई थी, जमकर हुआ था हंगामा
- पहलू खान मामले में नौ लोगों की हुई थी गिरफ्तारी, तीन नाबालिग भी हैं इनमें शामिल
अलवर: गो तस्करी मामले में हुई पहलू खान की हत्या पर कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया. 6 आरोपियों के खिलाफ एडीजे संख्या 1 में फैसला सुनाया गया. अलवर में करीब दो वर्ष पूर्व गो तस्करी के मामले में हुई पहलू खान की हत्या के बाद देश दुनिया मे यह मामला सुर्ख़ियो में रहा. इस मामले में दो बाल अपचारियों सहित कुल 9 को आरोपी बनाया गया था. न्यायालय में अभियोजन पक्ष से 44 लोगों के बयान करवाए गए. दो अन्य बाल अपचारियों का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.
पुलिस ने कोर्ट में जो विडियो पेश किया, उसे कोर्ट ने पुख्ता सबूत नहीं माना. कोर्ट ने विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश को किया बरी किया. वकील हेमचंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी को बरी किया.
अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खान अपने बेटों और भतीजों के साथ दो गाड़ियों में जयपुर के हटवाड़ा से गायों को लेकर अपने गांव जा रहा था. रास्ते मे बहरोड़ में भीड़ ने उन्हें रोककर गोतस्करी के शक में मारपीट की जिसमे पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
यह मामला देश-दुनियां में सुर्ख़ियो में रहा. पुलिस ने इस मामले में बहरोड़ निवासी विपिन यादव, कालूराम, दयानंद, रविंद्र कुमार, योगेश कुमार, भीम राठी व दीपक उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया. वहीं, दो बाल अपचारी निरुद्ध किए गए. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 44 गवाह कराए गए.