राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया कि पीठासीन अधिकारी ने ‘‘बिधूड़ी के नामांकन पत्र में स्पष्ट विसंगतियों को’’ नजरअंदाज किया और इस पर अच्छी तरह से गौर किये बिना इसे स्वीकार कर लिया गया.
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली सीट से आप के उम्मीदवार राघव चड्ढा ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का नामांकन पत्र स्वीकार करने के पीठासीन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी. चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया कि पीठासीन अधिकारी ने ‘‘बिधूड़ी के नामांकन पत्र में स्पष्ट विसंगतियों को’’ नजरअंदाज किया और इस पर अच्छी तरह से गौर किये बिना इसे स्वीकार कर लिया गया.
अधिवक्ता आर अरुणाधरी अय्यर के जरिये दायर याचिका में चड्ढा ने कहा, ‘प्रतिवादी संख्या दो (बिधूड़ी) ने उनके खिलाफ भादंसं की धाराओं 504, 506, 153 और 153 (ए) के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज प्राथमिकी के बारे में जानकारी जानबूझकर छिपाई.’ याचिका में रिकार्ड मंगाने का आदेश देने तथा पीठासीन अधिकारी के 24 अप्रैल के ऑर्डर को निरस्त करने का अनुरोध किया गया.
इसमें पीठासीन अधिकारी को उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के अनुरूप बिधूड़ी के नामांकन की जांच करने का निर्देश देने को भी कहा. आप उम्मीदवार ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का फैसला ‘एकपक्षीय, गैरकानूनी, अनुचित और निरस्त होने के लायक’ है.
चड्ढा के दावों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिधूड़ी के खिलाफ बहुत गंभीर हैं. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बिधूड़ी ने दिल्ली में सत्तारूढ आम आदमी पार्टी पर ‘उनके खिलाफ साजिश रचने का’ आरोप लगाया.भाजपा नेता ने कहा, ‘मेरे नामांकन में बताए सभी तथ्य और सौंपे सभी कागजात सही हैं. आप नेता मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं क्योंकि वे लोकसभा चुनाव हार रहे हैं.’