सभी ढाबों, रेस्टोरेंट तथा इस तरह के पकवान बेचने वाले अन्य स्थलों को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक बंद रखा जाएगा: पुलिस उपायुक्त
पुरनूर, पंचकूला, 26 अप्रैल-
पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला में स्थित सभी ढाबों, रेस्टोरेंट तथा इस तरह के पकवान बेचने वाले अन्य स्थलों को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किये है। जारी किये गये आदेशों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों जिला में ऐसे स्थानों पर झगड़े इत्यादि की घटनाये सामने आई है। उन्होंने बताया कि जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने और इस तरह की घटनाओं की पुर्नावर्ति को रोकने तथा असामाजिक तत्वों और अपराधिक किस्म के लोगों द्वारा ऐसे स्थनों का इस्तेमाल करने की संभावनों को रोकने के लिये यह आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि सभी ढाबा, रैस्टोरेंट और अन्य पकवान इत्यादि बेचने वाले ऐसे स्थानों को रात्रि 12 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखना होगा। इसके अलावा ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। यह सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगे होने चाहिए जहां से भोजन तैयार किये जाने वाले स्थान, ग्राहको के बैठने वाले स्थान तथा वाहन खड़े करने के स्थान की रिकार्डिंग हो सके। ऐसे कैमरों की कम से कम 30 दिन की रिकार्डिंग को स्टोर करने की क्षमता होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और 23 जून तक प्रभावी रहेगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवेहलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!