जम्मू कश्मीर में एक और आदेश जारी हुआ है.
राष्ट्रीय राजमार्ग अंशतः बंद रहेंगे इसलिए, प्रशासन को यह आदेश दिया जाता है कि वो ईंधन की निर्बाध उपलब्धि को बनाए रखने के लिए :
ए. कोई पेट्रोल पंप किसी भी प्राइवेट गाड़ी को एक दिन में 3 लीटर से अधिक डीजल और पेट्रोल नहीं देगा.
बी. कोई पेट्रोल पंप कमर्शियल गाड़ी को एक दिन में 10 लीटर से अधिक डीजल और पेट्रोल नहीं देगा.