Thursday, January 9

चंडीगढ
आज पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला सैक्टर 16 निवासी सतीश कुमार वोहरा को अंतरिम जमानत दे दी। सतीश वोहरा के खिलाफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक रंजीता मेहता द्वारा 29 अक्टूबर 2018 को दी गई शिकायत पर सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 500 और 506 के तहत मामला दर्ज है
इस अन्तरिम जमानत पर अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

आपको याद दिला दें कि 28 सितम्बर 2018 को वोहरा ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए रंजीता मेहता पर कुछ आरोप लगाए थे जिनमें उन्होंने कहा कि रंजीता ने उनसे लाखों रुपए का धोखा किया है इतना ही नहीं कुछ फ़र्ज़ी तरीकों से उन्होंने वोहरा परिवार को धोखा दिया है।

आपको बता दें कि 14 नवम्बर पर सतीश कुमार वोहरा की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी। रंजीता मेहता ने 13 नवम्बर को पुलिस को शिकायत दी कि 12 नवम्बर शाम 7 बजे सैक्टर 16 की मार्किट में वोहरा ने उनको धमकी दी जबकि वोहरा ने इस बात को पूर्णतः नकारते हुए कहा कि यह आरोप सरासर गलत है क्योंकि जो समय रंजीता बता रही हैं उस समय तो वह पुलिस चौकी में अपना ब्यान दर्ज करवा रहे थे जो कि पुलिस के रिकार्ड में मौजूद है और पुलिस ने उस ब्यान को अदालत में भी पेश किया है।
ब्यान पर समय और तिथि दोनों दर्ज होती हैं।

रंजीता का दूसरा आरोप था कि वोहरा ने रंजीता के पति अभि मेहता के दफ्तर में जा कर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की।

वोहरा ने इस आरोप को भी खारिज करते हुए कहा कि वह कभी भी उनके दफ्तर नहीं गए न ही किसी से कोई बात ही की। पुलिस भी सम्बन्धित दफ्तर जा कर तहकीकात कर चुकी है और आरोप बेबुनियाद पाए गए।
वोहरा ने कहा वह पहले भी जाँच में शामिल हुए और अब भी सहयोग करेंगे क्योंकि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा यकीन है।