विशेष पुलिस अधिकारियों का चयन जैसा कि हरियाणा पुलिस अधिनियम -2007 की धारा 21 में उल्लेखित है ।
कार्यालय पुलिस उपायुक्त पंचकुला
पुलिस महानिदेशक हरियाणा के पत्र क्रमांक न0 2320-42/इ0(II)-1 दिनांक 12.02.2019 के सन्दर्भ मे हरियाणा पुलिस में अनुबन्ध के आधार पर एक वर्ष के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों का चयन किया जाना है । जो उपरोक्त पत्र के अनुसार आयुक्तालय पंचकूला में 50 नये विशेष पुलिस अधिकारी व पहले से खाली पडे 14 पुराने विशेष पुलिस अधिकारियों के पद भरे जाने है । 50 नये विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिये भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक व Central Armed Police Force (CAPF) से सेवानिवृत हुये कर्मचारी व पहले से खाली पडे 14 विशेष पुलिस अधिकारियों के पदों को भरने हेतू एच0आई0एस0एफ0 से निकाले गये सिपाही (महिला/पुलिस) व वर्ष 2004 में रिक्रूटिड हरियाणग सशस्त्र पुलिस के 819 सिपाही को ही निम्नलिखित निबंधनो तथा शर्तो पर लिया जायेगा :-
1. इस तरह के पात्र केवल एक वर्ष की अवधि के लिए 18000/- रूपये के मासिक मानदेय पर रखे जाऐगे । यह मासिक मानदेय उन्हे नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा ।
2. चयनित सहायक बल के सदस्यो को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नही किया जायेगा, लेकिन यह ध्यान रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके नजदीकी पुलिस थानों जो कि उनके निवास स्थान के निकट हो, में की जाये । यधपि जो इच्छुक होगे उन्हें अन्य जिला में भी तैनात किया जा सकता है ।
3. चयनित सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के समय दो जोड़ा वर्दी, एक जोड़ा जुते और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए 3000/- रूपये केवल एक बार दिये जाऐगे ।
4. चयनित बल के सदस्य जब सरकारी दौरे पर होगें तो उसके लिए उन्हे 150 रूपये प्रतिदिन यात्रा भता तथा दैनिक भता (टी.ए/डी.ए) दिया जायेगा ।
5. उन्हे आकसिमक अवकाश, जो हरियाणा पुलिस के सिपाही के लिए लागू है, प्रदान किया जाएगा। वह निम्नलिखित अनुग्रह राशी के लिए भी पात्र होगें ।
(क) डियूटी के दौरान मुत्यु होने पर – 10 लाख रूपये ।
(ख) स्थाई विकलांगता पर -1 लाख से 3 लाख रूपये ।
(ग) गंभीर चोट पर – 1 लाख रूपये तक ।
6. इन विशेष पुलिस अधिकारियों का भर्ती के समय कोई लिखित परिक्षा तथा शरीरिक मापतोल का आयोजन नही होगा ।
7. चयन साक्षात्कार पुलिस आयुक्त पंचकूला द्वारा नामित चयन समिति द्वारा किया जाएगा । इस प्रकार से नियुक्त किए गए उम्मीद्वारो द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार वचनबद्वता व्यक्ति रूप में हस्ताक्षरित की जाऐगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतो के अनुसार अनुसुचित जाति तथा पिछडे वर्ग के उम्मीद्वारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।
9. चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में थोडे समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है ।
10. चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को एक 15 दिन के कैप्सूल कोर्स, जो कि पुलिस विभाग की महत्वता बताएगा, में भेजा जाएगा। इन्हे गार्द डयुटी, पैट्रोलिंग यातायात, कानून तथा व्यवस्था और पुलिस से संबधित डयुटियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ।
11. नियुक्ति के बाद महीने में यदि कोई रिक्ति बनती है तो पुलिस उपायुक्त द्वारा समकक्ष प्रक्रिया अपनाते हुये 15 दिन के अन्दर भरा जा सकता है ।
12. उक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाए पुलिस उपायुक्त द्वारा एक साल अथवा उससे पहले कभी भी बिना कोई कारण बताए इस आधार पर निरस्त की जा सकती है यदि इनका चाल-चलन तथा व्यवहार असंतोषजनक पाया जाता है अथवा इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो । इन बरखास्त आदेंशो के विरूद्व किसी भी उच्च अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी अपील नही होगी ।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तो का भी दृढता से पालना किया जाएगा ।
. इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यकितयों की सेवाए, सेवाओ के नियमितिकरण हेतू या तदोपरांत किसी भी लाभ के लिए किसी प्रकार के दावे के बगैर अवधी की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।
. चयन के लिए साक्षात्कार में आने के लिए उम्मीद्वार को कोई यात्रा भता तथा दैनिक भता (टी.ए/डी.ए) नही दिया जाएगा ।
. पदों की संख्या, बिना कोई कारण बताए बढाई या घटाई या पुर्णतः वापिस ली जा सकती है ।
. पात्र उम्मीद्वार को साक्षात्कार के समय अपने साथ मूल प्रमाण पत्र तथा प्रमाणित छायाप्रतियां, जन्मतिथी के समर्थन में योग्यता, अनुभव तथा चार पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ जिला पुलिस लाईन मोगीनन्द पंचकुला दिनाक 20.02.2019 को सुबह 08:00 बजे पहुंचना होगा ।
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