हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नियमित डीजीपी की नियुक्ति होने तक डॉ के पी सिंह, आईपीएस को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ हरियाणा पुलिस के डीजीपी का चार्ज दिया गया।
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