Police File

DATED

01.01.2019

Special drive against consuming liquor at public place was carried out at different parts of the city in which total 02 cases U/S 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC got registered.

 In continuation of a special drive against consuming liquor at public place, yesterday, the drive was carried out at different parts of the city. Under this drive total 02 different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC got registered in different police stations of Chandigarh in which total 05 persons were arrested while consuming liquor at public   place. All later on bailed out. The detail of police Stations in which cases U/S 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 & 510 got registered:- PS-3= 1 case, PS-26 = 1 case. 

This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

MV Theft

Rakesh Kumar Balu R/o # 35/2007, Sector-32/C, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Bullet M/Cycle No. CH-01BT-9034 while parked near his residence on 18-12-2018. A case FIR No. 443, U/S 379 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Burglary

Satish Kumar Mittal R/o # 656, Milk Colony, Village-Dhanas, Chandigarh reported that unknown person stolen away One Samsung Led and cash Rs. 40,000/- from his shop near Andhra Bank, Mahavir Market, Village-Dhanas, Chandigarh on night intervening 30/31-12-2018. A case FIR No. 311, U/S 380, 457 IPC has been registered in PS-Sarangpur, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

A case FIR No. 402, U/S 379, 427 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh on the complaint of ASI Prem Chand, Traffic Staff against driver of car No. CH-87T-0209 who broken clamps of his car and took away the car which was clamped by traffic staff for wrong parking in front of Income Tax Building, Sector-17, Chandigarh on night intervening 30/31.12.2018. Later alleged person namely Daya Singh R/o H. No. 847 Village-Kishangarh, U.T, Chandigarh Age-25 year has been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

बिजली उपभोक्ताओं की रूचि के मद्देनजर एक माह समय बढाया-मुकुल कुमार

।कालका में सबसे कम 1494 उपभोक्ताओं एवं पिंजौर में सबसे अधिक 4791 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल माफी योजना का लाभ उठाया। 1484 उपभोक्ताओं के बिल बकाया देने के बाद दोबारा स्थापित किए गए।

  पंचकूला, 1 जनवरी:

  हरियाणाा सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल सैटैलमैंट योजन जिला में बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह अनूठी सिद्ध हो रही है। उपभोक्ताआंे की रूचि के मध्येनजर इस योजना को 31 जनवरी तक बढा दिया गया है ताकि किसी कारणवश लाभ लेने से वंचित उपभोक्ता भी इसका लाभ उठाकर डिफाल्टर सूची से अपना नाम हटवा सके। 
  इस संबध जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकुल कुमार  ने बताया कि जिला में योजना के सार्थक परिणाम सामने आ रहे है और अब तक 25 हजार डिफाल्टरों में से 21 हजार से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ताओं ने 454.36 लाख रुपए की बकाया राशि निगम में जमा करवाई है तथा उन्हें सरकार की इस योजना के तहत 2264.83 रुपए की राशि का लाभ मिला है। इसके साथ ही निगम द्वारा इस योजना का लाभ उठा चुके उपभोक्ताओं के 1484 मीटर दोबारा स्थापित किए गए है।

 उपायुक्त ने बताया कि शहर के 1772 बिजली उपभोक्ताओं ने बिल माफी योजना के तहत 51.95 लाख रुपए की राशि निगम में जमा करवाकर 504.94 लाख रुपए की छूट का लाभ लिया है तथा 24 मीटर दोबारा स्थापित करवाए है। इसी प्रकार डिविजन सब अर्बन के 2451, मदनपुर क्षेत्र के 2605, कालका के 1494, ंिपंजौर के 4791, बरवाला के 4049 तथा रायपुररानी के 3109 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल माफी योजना का लाभ उठाया है। इस प्रकार जिला में कालका के सबसे कम 1494 उपभोक्ताओं एवं पिंजौर के सबसे अधिक 4791 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल माफी योजना का लाभ उठाया है।

     कुमार ने बताया कि इस प्रकार जिला के शेष उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए निगम के कर्मचारियों द्वारा डिफाल्टर उपभोक्ताओं को घर-घर जाकर जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे इस योजना का लाभ निर्धारित तिथि तक उठा सकें। इसके साथ ही बिजली दरबार लगाकर भी बकाया बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचकूला प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसमें उपभोक्ताओं को 24 घण्टें बिजली प्रदान की जा रही है। यदि इस प्रकार जिला के सभी उपभोक्ता बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेगें और समय पर बिजली बिलों का भुगतान करेंगें तो उन्हें निर्बाध रूप से बेहतर बिजली सप्लाई का लाभ मिलेगा। 

अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना में पंचकूला के 84 नवदम्पतियों को 47 लाख 32 हजार रुपए की आर्थिक सहायता-मुकुल कुमार

समाज में समरस्ता एवं आर्थिक खुशहाली में कारगर योजनाएं। 

पंचकूला 1 जनवरी: उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के  परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं सामाजिक समरस्ता लाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्व एवं खुशहाल बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डा. बीआर अम्बेडकर आवास योजना, डा. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना, अनुसूचित जाति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों हेतू प्रोत्साहन जैसी योजनाएं लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है।

   उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगोें पर हुए अत्याचार से पीडितों को केसों की पैरवी करने हेतू आर्थिक सहायता, कल्याण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले  प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति एवं स्कोलरशिप प्रदान किया जाता है।  उन्होंने बताया कि जिला कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत  पंचकूला के 2186 लाभपात्रों को 5 करोड़ 66 लाख 55 हजार 900 रुपए की राशि वितिय सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है। जिला में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब तक चार वर्ष के कार्यकाल में 1189 लाभपात्रों को 2 करोड़ 95 लाख 33 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार डा. बी आर अम्बेडकर आवास योजना के तहत 315 पात्र परिवारों को 93 लाख 60 हजार रुपए की राशि मकान बनाने एवं मकान मरम्मत के लिए मुहैया करवाई गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा क्रियान्वित डा. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना के तहत अब तक 400 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए 32 लाख 19 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

  उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 84 दम्पतियों को 47 लाख 32 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लोगांे पर हुए अत्याचार से पीडितों को न्यायालय में अपने केसों की पैरवी करने के लिए 8 परिवारों को अब तक 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के तहत जिला की 16 ग्राम  पंचायतों को 8 लाख रुपए की  प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ छात्रवृति भी प्रदान की जाती है। अब तक जिला की 174 महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें छात्रवृति, मशीनरी एवं इक्यूपमेंट के लिए 77 लाख  11 हजार 910 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।  

सुरक्षित स्कूल वाहन पोलिसी के तहत 278 बसों का निरीक्षण किया-मुकुल कुमार।

सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य।
एनएच पर जलौली व नग्गल में अवैध कट तुरन्त बंद करवाएं।

पंचकूला 1 जनवरी। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि रोड़ सेफ्टी के मध्येनजर जिला में नये ब्लेक स्पोट की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीम 3 जनवरी को जिला के विभिन्न सड़क मार्गो का दौरा करेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि इन स्थानों पर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित हो और सभी प्रकार संकेत बोर्ड भी लगाए जाए।
उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में डिस्ट्रिक रोड़ सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस एवं कमेटी ऐसे स्थानों की पहचान करके उन पर आवश्यक यातायात नियमों संबधी सुविधाएं मुहैया करवाए ताकि किसी प्रकार की जान व माल की हानि न हो सके। इसके साथ ही सभी सड़क मार्गो पर रेफलेक्टर लगवाना भी सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर धूंध के कारण स्पष्ट विजिबिलटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचकूला के सभी सैक्टरों में वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों को दोपहिया वाहन व गाडियों के लिए अलग अलग स्थल निर्धारित करके उन पर संकेत बोर्ड लगाए जाए। यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित स्थल पर अपने वाहन नहीं खड़ा करते तो उनके चालान किए जाए। उन्होंने सड़कों पर विभिन्न प्रकार के सकेंत बोर्ड लगवाने की अनुमति भी नगर निगम से लेने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा दो माह के दौरान ओवर स्पीड, लाईट जम्प, बिना सीट बैल्ट आदि के 16678 वाहनों के चालान किए गए हैं। इनमें बिना हैलमेट पहने वाहन चालकों के 3156 चालान शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो वाहन चालक शराब पीकर गाडी चलाते पाए जाते है तथा टैªफिक लाईटों को जम्प करते है। ऐसे वाहन चालकों के लाईसेंस संस्पेंड करने की सिफारिश आरटीए को अवश्य भेजी जाए। उन्होंने बताया कि अब 522 वाहन चालकों के लाईसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कार्यकारी अभियंता एनएच को गांव जलोली व नग्गल के अवैध तुरंत प्रभाव से बंद करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सुरक्षित वाहन पोलिस की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन सचिव जगदीप ढांडा ने बताया कि पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा इस माह के दौरान 278 स्कूल बसों की चैकिंग की गई। इनमें से 60 बसों के चालान किए गए तथा जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि स्कूल मालिक हल्के वाहन लाईसेंसधारक को बड़ी बसें चलाने का कार्य करवाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऐसे चालकों को बिना लाईसेंस के मानकर उन पर कार्यवाही की जाए। सुरक्षित स्कूल वाहन पोलिसी के तहत जिला शिक्षा अधिकारी व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बसों को नियमित जांच करने का कार्य करें।
जिला स्तरीय बैठक डीसीपी कमलदीप गोयल ने भी अपने सुरक्षित स्कूल वाहन पोलिसी को लेकर कई सुझाव देते हुए बताया कि सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेस कानूनी जुर्म है। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उत्तम ढालिया, जिला शिक्षा अधिकारी एच एस सैनी, डीईईओ उर्मिल बांगड, एसीपी ओमप्रकाश, सडक संगठन के सुभाष कपूर सहित सड़क यातायात से जुडे हुए कई अधिकारी मौजूद रहे।