1000 वर्ग फीट से छोटे घर के सवर्ण मालिक आएंगे आरक्षण के दायरे में
केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है.
नई दिल्ली : मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. इस फैसले की 10 प्रमुख बातें ये हैं-
1. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा.
2. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है.
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.
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4. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.
5. इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी.
6. जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे.
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7. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
8. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा.
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