समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला के साथ आजम की पत्नी और राज्यसभा सांसद तजीन खान पर भी मामला दर्ज किया गया है.
लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम एकबार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. दरअसल, आजम खान के बेटे अबदुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में उनपर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही उनके पिता आजम खान पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है. यूपी पुलिस ने इस मामले में आजम की पत्नी और राज्यसभा सांसद तजीन खान पर भी मामला दर्ज किया गया है.
बता दें कि उन पर बीते विधानसभा चुनाव में उम्र छिपाने के लिए दो पैन कार्ड बनवाने और चुनाव आयोग के साथ-साथ आयकर विभाग से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था. यह आरोप इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और टांडा के पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश कुमार सक्सेना ने लगाए थे.
आकाश ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर फाइल किया है. उन्होंने कहा था, “आजम खान एक जालसाज और झूठे व्यक्ति हैं. उन्होंने धोखाधड़ी करते हुए अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए, ताकि उनका बेटा चुनाव लड़ सके और विधायक बन सके. चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अब्दुल्ला आजम ने यह बात छिपाई और बेटे को विधायक बनाने के लिए आजम खान ने अबदुल्ला आजम की उम्र छिपाई और दूसरा पैन कार्ड बनवाया. इसलिए पिता आजम खान और पुत्र अब्दुल्ला आजम पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.”
आकाश के अनुसार, एफिडेविट में अब्दुल्ला आजम ने पैन डीडब्ल्यूएपीके7513आर दिखाया. वहीं आईटीआर के दस्तावेजों में उन्होंने दूसरा पैन डीएफओपीके616के लिखा है. आकाश का आरोप था कि आजम खान ने बीते विधानसभा चुनाव में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के नामांकन के दौरान झूठा शपथ पत्र दाखिल करवाया. इसके साथ ही आकाश ने अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड बनवाने, आयकर रिटर्न छिपाने और 25 वर्ष से अधिक आयु दर्शाने के आरोप लगाए.
उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति दो पैन नहीं बनवा सकता. यह नियम विरुद्ध है. आकाश ने इस मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग से की थी और आयोग से मांग की थी कि अब्दुल्ला आजम का चुनाव निरस्त करा जाए. उन्होंने कहा था, “यह सभी आरोप भारतीय निर्वाचन आयोग की नियम विरुद्ध और भारतीय संविधान के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं. इसलिए आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाए.” उन्होंने अब्दुल्ला आलम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.