हरियाणा में डीजी लॉकर की सुविधा हुई लागू जानें फायदे
न केवल आप अपनि गाड़ी के कागजात अपितु शिक्षा संबंधी(स्कूल केर्टिफिकटेस, डिग्रियाँ और डिप्लोमा इत्यादि) और अपनी पहचान संबंधी(पासपोर्ट, आधार कार्ड, वॉटर कार्ड ओर पैन कार्ड इत्यादि) सभी कागजात भी भारत के सभी राज्यों में डिजिलाकर के द्वारा अथॉरिटी को ईख सकते हैं।
कमल कलसी, चंडीगढ़
अगर आप हरियाणा में रहते हैं और यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और गाड़ियों की आरसी घर पर ही भूल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक काम करने जाइये क्योंकि सरकार का नया आदेश आया है। परिवहन विभाग हरियाणा सरकार ने किसी भी काम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और आरसी के मूल दस्तावेजों को साथ रखने या साथ लेकर चलने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसी को लेकर प्रदेश के सभी इन्फॉर्समेंट एजेंसियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
अब आपको डिजिलॉकर/एम. परिवहन पर खाता खोलकर इसमें आप अपने वाहन के सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। डिजिलॉकर से आम जनता को दो फायदे होंगे। एक तो दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। दूसरा कभी भी, कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर इस लॉकर को खोलकर आप सम्बन्धित दस्तावेज सम्बन्धित अधिकारी को दिखा सकते हैं।
इस बात का रखना होगा ध्यान
आपको बता दें कि एम. परिवहन/डिजिटल लॉकर पर अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर करके भौतिक दस्तावेजों को कम करना है। डिजिलॉकर में रखी सॉफ्ट कॉपी मौलिक दस्तावेजों की तरह ही पूर्णतया मान्य होगी और अब इसे कोई भी इन्फॉर्समेंट एजेंसी मानने से इन्कार नहीं कर सकेगी
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