सरकार का खाकी कार्ड धारकों को तोहफा-मुकुल कुमार


अब 1600 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से वितिय सहायता दी जाएगी। 


पंचकूला 4 दिसम्बर:
खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा जिला के  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गैस कनैक्शन मुहैया करवाने के साथ ओपीएच परिवारों को भी गैस कनैक्शन मुहैया करवाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 26 जनवरी तक सभी खाकी कार्ड धारकों को गैस कनैक्शन जारी किए जाएगें। इसके बाद पंचकूला गैस कनैक्शन युक्त जिला बन जाएगा।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ओपीएच स्कीम में सभी खाकी कार्ड धारकों को गैस कनैक्शन की इस योजाना के तहत 1600 रुपए की वितिय सहायता सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। शेष 633 रुपए की राशि उपभोक्ताओं को स्वंय वहन करनी होगी। यह केवल सुरक्षा होज पाईप, ब्लू बुक आदि का चार्ज है। परन्तु इसमें चूल्हा व गैस की कीमत शामिल नहीं होती। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि वे अन्य प्राथमिक परिवार ओपीएच जिनके घर में पहले से कोई गैस कनैक्शन नहीं है और राशन कार्ड की मुखिया महिला है। ऐसे  पात्र  परिवारों को सरकार की ओर से इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
उपायुक्त बताया कि प्राथमिक परिवार जिनके पास खाकी कार्ड है तथा उनके पास पहले कोई एलपीजी गैस कनैक्शन नहीं है। ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाला गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है और ऐसे पात्र व्यक्ति गैस कनैक्शन अवश्य लें ताकि उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी परिवारों को गैस कनैक्शन मुहैया करवाना सरकार का मुख्य ध्येय है ताकि प्रदूषण रहित खाना पकाने हेतू इंधन उपलब्ध करवाया जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी पीले व गुलाबी कार्ड धारक परिवार जिनके पास एलपीजी गैस कनैक्शन नहीं है वे भी निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Police File

DATED 04.12.2018 :

 

One arrested for consuming liquor at public place

A case U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh against one person who was arrested while consuming liquor at public place. Later he bailed out.

This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

One arrested under NDPS Act

Chandigarh Police arrested Vijay R/o # 2899/1, DMC, Chandigarh from near Shahpur Light Point, Chandigarh and recovered 05 Gm Heroine from his possession. A case FIR No. 235, U/S 21 NDPS Act has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Assault

A case FIR No. 368, U/S 341, 324 IPC has been registered in PS-26, Chandigarh on the complaint of Saleem R/o # 388, Phase-2, BDC, Sector-26, Chandigarh who alleged that Mohhamad Naym R/o # 389, Phase-2, BDC, Sector-26, Chandigarh stabbed complainant near Pakiza Hotel, BDC, Sector-26, Chandigarh on 03.12.2018. Complainant got injured admitted in GH-16, Chandigarh. Alleged person has been arrested in this case. Later he bailed out. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

A lady resident of Village-Naya Gaon, Distt.-Mohali, Punjab reported that unknown person stolen away complainant’s Activa scooter No. CH-01AV-3255 while parked near SCF No.20, backside inner market, Sector-8, Chandigarh. A case FIR No. 234, U/S 379 IPC has been registered in PS-03, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Burglary

Sh. Monu Kumar R/o # 2189, Sector-52, Chandigarh reported that unknown person stolen away cash Rs.3000/- and 01 silver plate from Valmiki Mandir, Sector-52, Chandigarh on night intervening 02/03.12.2018. A case FIR No. 421, U/S 457, 380 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

Sh. Suresh Kumar R/o # 1192, Chaman Colony, Dhanas, Chandigarh who is an employee in District Court, Sector-43, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s cash Rs.1600/-, D/L, R/C and documents from his civil dress which was kept in almirah in Ahlmad room, Distt. Court, Sector-43, Chandigarh. A case FIR No. 422, U/S 380 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

बीबी जागीर कौर बेटी के अपहरण और गर्भपात मामले में बरी

 

चंडीगढ, 4दिसम्बर:

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी हरप्रीत कौर के अपहरण और गर्भपात मामले में बरी कर दिया। विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में जागीर कौर को 30 मार्च 2012 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बीबी जागीर कौर ने इस सजा के खिलाफ अपील की थी। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई पूरी कर पिछले अक्टूबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अपहरण और गर्भपात के घटनाक्रम में हरप्रीत कौर की मृत्यु हो गई थी। जस्टिस एबी चौधरी और जस्टिस कुलदीप सिंह की पीठ ने मंगलवार सुबह बीबी
जागीर कौर की अपील स्वीकार करते हुए पटियाला स्थित सीबीआई अदालत के पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा रद्द कर दी। बेटी
हरप्रीत कौर की मृत्यु मामले में बीबी जागीर कौर सह अभियुक्त थी। जागीर कौर के अलावा सीबीआई ने भी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

निचली अदालत ने अपने फैसले में यह माना था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा है कि अभियुक्त दलविंदर कौर ढेसी,परमजीत सिंह रायपुर और निशान सिंह ने हरप्रीत कौर का अपहरण किया था। दलविंदर कौर ढेसी बीबी जागीर कौर की भरोसेमंद मित्र थी और बीबी जागीर कौर के राजनीतिक सहयोगी परमजीत सिंह रायपुर से सम्बन्धित थीं। निचली अदालत ने यह भी माना कि हरप्रीत कौर का गर्भपात कराने की साजिश बीबी जागीर कौर के साथ रची गई थी। बीबी जागीरकौर ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत से स्वयं को इस वारदात के मामले में सुरक्षित कर लिया। अभियुक्त दलविंदर कौर ढेसी,परमजीत सिंह रायपुर,निशान सिंह और अभियुक्त से सरकारी गवाह बने डॉ बलविंदर सिंह सोहल ने साजिश को अंजाम दिया। अभियुक्त वारदात के बारे में समय-समय पर बीबी जागीरकौर को सूचना दे रहे थे।

सीबीआई ने अपनी अपील में इस बात पर जोर दिया था कि निचली अदालत यह आकलन करने में नाकाम रही कि हरप्रीत कौर की मृत्यु हत्या का मामला है। हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप से बीबी जागीरकौर को मुक्त करना रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं था। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा कि 18 मार्च 2000 को चंडीगढ से हरप्रीत कौर का अपहरण किया गया था। इसके बाद उसे फगवाडा में दलविंदर कौर ढेसी के निवास जसदिल मेनसन में रखा गया था। दलविंदर कौर ढेसी,परमजीत सिंह रायपुर और डॉ बलविंदर सिंह सोहल ने 20 मार्च 2000 को हरप्रीत की इच्छा के विरूद्ध उसका गर्भपात कराया था।