कोयला घोटाला मामले में पूर्व सचिव एचसी गुप्ता दोषी, 3 दिसंबर को सजा पर होगा फैसला


कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक कोर्ट के जरिए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया है.


कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक कोर्ट के जरिए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया है. यह मामला पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है.

मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को किए आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता पाए जाने से जुड़ा है. कोयला घोटाले के इस मामले में सीबीआई के जरिए सितंबर 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी.

कोयला घोटाले से जुड़े इस मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने गुप्ता के साथ ही निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त नौकरशाह कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) केसी सामरिया को दोषी करार दिया गया है. साथ ही कोर्ट के जरिए कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी, उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी दोषी ठहराया गया है.

वहीं सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है. सजा के लिए सुनावाई 3 दिसंबर को की जाएगी. माना जा रहा है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करते हुए अधिकतम पांच साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है. वहीं अगस्त 2016 में गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप समेत दो नौकरशाहों, कंपनी और उसके दो अधिकारियों पर आरोप तय किए थे.

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