पंचकूला, 15 नवंबर:
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 दिसंबर को जिला व उपमंडलीय अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और कानूनी साक्षरता फैलाना है। लोक अदालतों को आयोजन करना, विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना तथा अपराध पीडि़त व्यक्तियों को मुआवजा देना। उन्होंने बताया कि निशुल्क कानूनी सेवाये प्राप्त करने के लिए निम्रलिखित व्यक्ति पात्र है, जिनमें अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य, मनुष्यों को अवैध व्यापार किये जाने में आहत व्यक्ति, महिला अथवा बच्चें, दिव्यांग व्यक्ति, सामुहिक आपदा, जातिय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति व औद्योगिक कामगार शामिल है, वे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है। स्वतंत्रता सेनानी या आश्रित वरिष्ठ नागरिक, दंगा पीडि़त व उनके परिवार वाले, किन्नर समुदाय से संबंधित व्यक्ति, एचआईवी पॉजिटीव (एडस) ग्रस्त व्यक्ति निशुल्क कानूनी सेवाये प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि निशुल्क कानूनी सेवाये सभी दीवानी , फौजदारी राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है।
निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने के लिए प्रात्र व्यक्ति अपने निकटम विधिक सेवा संस्था, फ्रंट ऑफिस (जिला न्यायालय परिसर एवं वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में) व लीगल सर्विस क्लीनिक पर संपर्क कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता नंबर 0172-2585566 है।