two cops convicted in fake encounter case after 26 years

Chandigarh, Sept 26, 2018 :

Mohali CBI court convicted two Punjab cops in a fake encounter case and sentenced for life in jail.

Two police officials Raghbir Singh and Dara Singh were convicted by the CBI court of N.S.Gill Additional Sessions Judge, SAS Nagar.

Both were charged for killing Harpal Singh in the fake encounter in 1992 in Beas area of Punjab. The victim was picked up and killed in a fake encounter after torture by police

Traffic Advisory

 

26.9.2018

 

In view of heavy flow of incoming traffic on Jan Marg from Kissan Bhawan Chowk to Cricket Stadium Chowk during morning peak hours on working days, it has been decided to close the two intersections connecting Sectors 22 and 23 on this stretch using moveable barricades for one hour i.e. 8.30 AM to 9.30 AM on all working days from 01.10.2018 onwards, in larger public interest.

Motorists coming out of Sector 23 onto Jan Marg shall have to take mandatory left turn towards Cricket Stadium Chowk. Similarly, motorists coming out of Sector 22 onto Jan Marg shall have to take mandatory left turn towards Kissan Bhawan Chowk and right turn shall not be allowed at these two intersections during the above said timings.

General public is requested to please co-operate with Chandigarh Traffic Police. Inconvenience caused to any on account of these restrictions is regretted.

 

पंचकुला कांग्रेस ने आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

ऐतिहासिक फैसला़ :-
कांग्रेस ने आधार अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट ने आधार कानून की धारा 57 को खत्म कर दिया है वह अब किसी प्राइवेट कंपनी को आधार देना अनिवार्य नहीं होगा अब अब धारा 57 हटने के साथ बैंक , मोबाइल ,स्कूल एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट ,वगैरह आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा यह समूचे तौर पर अच्छा फैसला है कोर्ट ने लोगों की निजता पर आक्रमण करने वाली चीजों को हटा दिया यह एक ऐतिहासिक फैसला है

 

 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जानिए अब कहां जरूरी और कहां नहीं जरूरी है आधार

दिनेश पाठक, 26 सितम्बर, 2018:

आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना अहम फैसला सुनाते हुए इसकी वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां जरूरी नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मोबाइल फोन को आधार से लिंक नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं…

कहां जरूरी

पैन कार्ड बनाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर जरूरी।

-सरकार की लाभकारी योजना और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।

कहां नहीं जरूरी

-सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट के लिए आधार जरूरी नहीं है।

-सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्कूल में ऐडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं।

-सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं।

-सीबीएसई, बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों से आधार की मांग नहीं कर सकता है।

-14 साल से कम के बच्चों के पास आधार नहीं होने पर उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवाओं से वंचित नही किया जा सकता है।

-टेलिकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और अन्य इस तरह के संस्थान आधार की मांग नहीं कर सकते हैं।

फैसले के दौरान कोर्ट ने क्या कहा

-आधार आम लोगों के हित के लिए काम करता है और इससे समाज में हाशिये पर बैठे लोगों को फायदा होगा।

-आधार डेटा को 6 महीने से ज्यादा डेटा स्टोर नही किया जा सकता है। 5 साल तक डेटा रखना बैड इन लॉ है।

-सुप्रीम कोर्ट ने आधार ऐक्ट की धारा 57 को रद्द करते हुए कहा कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकतीं।

-आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है। इसके डुप्लिकेट होने का कोई खतरा नहीं। आधार एकदम सुरक्षित है।

-लोकसभा में आधार बिल को वित्त विधेयक के तौर पर पास करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं, अब राज्‍यों पर दारोमदार

दिनेश पाठक, 26 Sept. 2018 :

SC/ST कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है इस मामले में पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में कोर्ट को यह तय करना है कि 12 साल पुराने एम नागराज मामले में अदालत के फैसले की समीक्षा की जरूरत है या नहीं।

SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि 2006 में नागराज मामले में दिए गए उस फैसले को सात सदस्यों की पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) एवं अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को नौकरियों में तरक्की में आरक्षण देने के लिए शर्तें तय की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह अर्जी भी खारिज कर दी कि एससी/एसटी को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण का मसला राज्यों पर छोड़ा दिया और कहा कि राज्य चाहें तो आरक्षण दे सकते हैं. इसके लिए आरक्षण से पहले आंकड़े दिखाने होंगे..
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि एससी/एसटी सरकारी कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण के खुद हकदार हैं. केंद्र ने कहा कि एससी-एसटी पहले से ही पिछड़े हैं इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए अलग से किसी डेटा की जरूरत नहीं है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जब एक बार एससी/एसटी के आधार पर नौकरी मिल चुकी है तो प्रमोशन में आरक्षण के लिए फिर से डेटा की क्या जरूरत है? केंद्र सरकार का कहना है कि एम नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है. गौरतलब है कि 2006 के नागराज फैसले के बाद एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण रुक गया था..
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि एससी-एसटी के लिए पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए डेटा का संग्रह न तो व्यवहारिक है और न ही उसकी जरूरत है. केंद्र ने लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संसद द्वारा बिल पास करने के बाद ही एक समुदाय को एससी कैटिगरी की सूची में शामिल कर लिया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2006 के नागराज फैसले के मुताबिक सरकार एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण तभी दे सकती है जब डेटा के आधार पर तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है और वो प्रशासन की मजबूती के लिए जरूरी है..
हालांकि 1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 2005 के ई वी चिन्नैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इस बाबत फैसले दिए गए थे. ये दोनों फैसले ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर से जुड़े थे. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 2006 के नागराज फैसले से एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है. केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना सही है या गलत इसपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह तबका 1000 से अधिक सालों से प्रताड़ित है. उन्होंने कहा था कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को फैसले की समीक्षा की जरूरी है

Police File

DATED 26.09.2018:

Two arrested for consuming liquor at public place

Two different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC have been registered in PS-03 & MJ, Chandigarh against three persons who were arrested while consuming liquor at public place. Later they bailed out.

This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

One arrested under NDPS Act

Crime Branch of Chandigarh Police arrested Jagtar Singh R/o # 4 Ward No. 24, Bhagal Road, Vikram Colony, Rajpura(PB) near BSNL Office, Ph-2, Ind. Area, Chandigarh and recovered 50 injections of Buprenorphine and Pheniramine Maleate drugs from his possession. A case FIR No. 369, U/S 22 NDPS Act has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

Sh. Dinesh R/o # 1328, Ph-3, Saini Vihar, Baltana, Zirakpur, (PB) reported that unknown person stolen away complainant’s Honda City car No. CH01Y0124 near Govt. School, Sector-15, Chandigarh on 23-09-2018. A case FIR No. 282, U/S 379 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sh. Arun Kumar R/o # 2093, Sector-24, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Swift Dzire car No. CH01BH8199 while parked in front of his residence on 21-09-2018. A case FIR No. 283, U/S 379 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A lady resident of Sector 30B, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Swift car No. PB32V-2384 while parked near her house on night intervening 24/25-09-2018. A case FIR No. 295, U/S 379 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sh. Pinki R/o # 363, Village Burail, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Activa Scooter No. CH01BH2472 while parked in front of his residence on 27.08.2018. A case FIR No. 345, U/S 379 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A girl resident of Village Burail, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Activa Scooter No. CH01AP4991 while parked in front of her residence on 24.09.2018. A case FIR No. 346, U/S 379 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sazid R/o # 245, Sector-37/C, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Yamaha FZS M/Cycle No. CH01AG2957 while parked in front of his residence on 22.09.2018. A case FIR No. 389, U/S 379 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Snatching

Sh. Raju Kandpal R/o # 2108, Ambedkar Colony, Dhanas, Chandigarh Age 28 years, reported that two unknown persons occupant of Motor cycle snatched away mobile phone and some cash at Kacha Rasta, Jungle area near Dhanas turn, Sector 25 Chandigarh on 24.09.2018. A case FIR No. 284, U/S 356, 379 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A girl resident of DMC, Chandigarh reported that two unknown persons occupant of Motor cycle snatched away complainant’s purse containing two mobile phones and cash Rs. 1,000/- near small chowk, Sector 38 (W), Chandigarh on 25.09.2018. A case FIR No. 198, U/S 379, 356, 34 IPC has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Accident

A case FIR No. 296, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh on the complaint of Sh. Gursimran Singh R/o # 351, Sector-46/A, Chandigarh who alleged that driver of car No. HR51AJ3794 sped away after hitting to complainant’s Activa Scooter No. CH01AC-8857 near Plot No. 19, Ph-1, I/Area, Chandigarh on 25.09.2018. Complainant got injured and admitted in GMCH-32, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A case FIR No. 344, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the complaint of a girl resident of Kurali Distt. Mohali (PB) who alleged that driver of car No. CH01AY1737 hit to complainant’s Activa Scooter No. PB07BG2876near Nirman Cinema, Sector-32, Chandigarh on 25.09.2018. She got injured and admitted in GMCH-32, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Eve-teasing

A lady resident of Chandigarh alleged that one person eve-teased complainant and ran away near light point Sector 24/25, Chandigarh on 25.09.2018. Later complainant nabbed him near UIET, Sector 25, Chandigarh. A case FIR No. 285, U/S 354 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Alleged person namely Shekhar Sharma R/o # 2235, top floor, Sector-38, Chandigarh has been arrested in this case.  Investigation of the case is in progress.

मासिक प्रैस वार्ता 27 सितंबर को

पंचकूला 26 सितंबर।
पंचकुला के उपायुक्त श्री मुकुल कुमार 27 सिंतबर को दोपहर 12 बजे सेक्टर -1 स्थित जिला सचिवालय के सभागार में मासिक प्रैस कान्फ्रेंस को संबोधित करेंगें। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।
निमंत्रण
पंचकूला के उपायुक्त श्री मुकुल कुमार जी दिनांक 27-9-2018 को दोपहर 12 बजे जिला सचिवालय के सभागार में मासिक प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पंचकूला में आयोजित लोक कला उत्सव में मुख्यातिथि होंगे


सांय 5 बजे सजेगी महफिल हरियाणवी लोक कलाकार बिखेरेगें छटा। 


पंचकूला 26 सितंबर:
पंचकूला के इन्द्रधनुष सभागार में 27 सितंबर को सांय 5 बजे आयोजित होने वाले सबसे बड़े लोक कला उत्सव का शुभारम्भ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल करेंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव होगा, जिसमें 12 देशों के कलाकार अपनी संस्कृति की झलक बिखेरेगें।
यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम के समन्वयक व रीजनल डायरेक्टर गजेन्द्र फोगाट ने बताया कि  इस कार्यक्रम में जर्मनी, चीन, ब्राजील, रूस, ईटली, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रिका, यूक्रेन, थाईलेंण्ड, टरकी, कोलम्बिया, सिंगापुर, चेकगणराज्य समेत कई देशों के कलाकार लोक नृत्ययक व नृत्यकियां हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हरियाणवी लोक नृत्य धमाल की भी  प्रस्तुति की जाएगी।
कला  परिषद के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में विदेशी कलाकार अपने अपने देश के लोक गीत व नृत्य प्रस्तुत करेंगें। इसमें हरियाणवी धमाल और गायन के साथ एशिया व यूरोप के अनेकों देशों के लगभग 400 कलाकार भाग लेंगें। इन सभी कलाकारों का स्वागत ढोल नगाड़ों, तासे, बीन, तुम्बें, ढपली आदि वाद्ययंत्रों से किया जाएगा।
क्षेत्रीय निदेशक ने प्रदेश की नागरिकों का आहवान किया है कि वे बढचढ कर देश के इस पहले ऐतिहासिक समारोह में शामिल होकर विभिन्न देशों की अलग अलग लोक संस्कृतियों के साथ साथ हरियाणवी लोक संस्कृति के मिश्रण का आनन्द उठाएं।

पंचकुला जिला परिवेदन समिति की बैठक

पंचकूला 26 सितंबर-  हरियाणा की शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमति कविता जैन की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में 28 सितंबर को 11 बजे जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की  बैठक आयोजित की जाएगी।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि परिवेदना समिति की बैठक में रखे गए एजेंडे अनुसार परिवादों की सुनवाई की जाएगी तथा उनका मौके पर निदान किया जाएगा।  इस बैठक में जिला के सभी विभागों के अधिकारी व समिति के गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहेंगे।

अन्त्योदय सरल पोर्टल कार्यशाला – मुकुल कुमार।

 अन्त्योदय भवन में मिलेंगी 37 विभागों की 236 योजनाओं एवं 410 सेवाओं का लाभ।
प्ंाचकूला 26 सितंबर- उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि अन्त्योदय सरल पोर्टल के तहत जिलावासियों को 37 विभागों की 236 योजनाएं एवं 410 सेवाएं ऑनलाईन मुहैया करवाई जानी है। इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक को दिलाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त स्थानीय जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित एक दिवसीय सरल पोर्टल की जिला स्तरीय कार्यशाला में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में और बढ़ौतरी की जाएगी। अधिकारी नियमित तौर पर इन सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा करें और जिला को राज्य स्तर पर अग्रणीय लाने का  प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय सरल पोर्टल के तहत जिला स्तर पर संचालित अन्त्योदय भवन में सेवाएं एवं योजनाएं अलग अलग केन्द्र पर मुहैया करवाई जाएगी जबकि उपमण्डल स्तर केवल अन्त्योदय सरल केन्द्र के माध्यम से नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। तहसील स्तर पर भी अन्त्योदय सरल केन्द्र पर ही इन सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा जबकि ग्राम स्तर पर अटल सेवा केन्द्र व कॉमन सर्विस सेंटर पर इन सेवाओं एंव योजनाओं को शीघ्र ही लागू किया जा रहा है ताकि नागरिकों को उनके नजदीकी केन्द्र पर ही लाभ दिया जा सके।
उपायुक्त  ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से हमें सरल पोर्टल की पूरी जानकारी मिली है तथा इनके विस्तार के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश में पहला राज्य है, जिसमें डिजिटल के माध्यम से सभी सेवाएं एवं योजनाएं मुहैया करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही इन सेवाओं एवं योजनाओं को बढ़ाकर 600 किया जायेगा। पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद नागरिक इन योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में जानकारी भी ले सकता है तथा उसके मोबाईल पर एसएमएस भी जाएगा, जो उसे अपडेट करता रहेगा।
अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा ने कार्यशाला में बताया कि हमें संवेदनशीलता के साथ कार्यशाला में प्रशिक्षण लेकर उसे वास्तवित रूप से क्रियान्यवन करना है ताकि लोगों को आसानी से इनका लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के बारे में सरकार की ओर से 1800-2000-023 हैल्पलाईन भी जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।  सरकार का यह अच्छा प्रयास है कि नागरिकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की स्कीमों का लाभ मिले और उन्हें अलग अलग स्थानों पर न जाना पड़ेे।
कार्यशाला में डिजिटल सैल से उज्जवल ने बताया कि सरकार द्वारा राईट टू सर्विस एक्ट 2014 के तहत इन सेवाओं को अनिवार्य किया गया है। इस पर आई शिकायतों का निर्धारित 15 दिन की अवधि में निवारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने विस्तार से पोर्टल के संचालन के बारे में जानकारी दी और योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ बारे भी अवगत करवाया। इसके अलावा अन्त्योदय भवन एवं सरल केन्द्र पर टोकन सिस्टम, वेटिंग कक्ष, आप्रेशनल आदि प्रत्येक विभाग के नोडल ऑफिसर सरल पोर्टल पर आई सेवाओं की मॉनिटरिंग करें। राज्य स्तरीय डेस्कबोर्ड पर भी आसानी से अपने जिला से संबंधित रेंक के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।
कार्यशाला में जिला के विभिन्न विभागों की पोर्टल सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर, एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया, एसडीएम कालका रिचा राठी, जिला राजस्व अधिकारी धीरज चहल, सीएमजीजीए मोहित कुमार, सरोज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।