माँ बाप कि मौत के बाद बेघर हुए बच्चों को पुलिस ने ढूंढ कर बल सदन पंहुचाया

फोटो कपिल नागपाल

कपिल नागपाल, पंचकुला:

ए एस आई मुकेश कुमारी कि टीम ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सहयोग से 2 बच्चों को नारकीय जीवन से निकल कर बाल सदन पंहुचाया.

इन बच्चों के पिता कि मौत सीवर में दम घुटने से हुई और कुछ ही दिनों बाद इनकी माँ भी चल बसी, ए एस आई स्टेट क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार ने5 भाई बहिनों में से 2 बच्चों  को 3 साल कि कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकला.

ए एस आई राजेश कुमार ने बताया कि—-बच्चों को सेक्टर -2स्थित बाल सदन में रखा जाएगा,जहाँ इनके लालन -पालन के साथ-2 शिक्षा देकर इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और जल्द ही बाकी बचे तीनो बहन भाईयों को तलाश कर उन्हें भी बाल सदन पहुंचाया जाएगा

राजेश ने बताया कि बच्चों का कोई मिसयूज न करे, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा, जीवनयापन माहौल मुहैया करवाना मेरा ध्येय है.

पंजाब के स्कूलों का समय बदला

मौसम के करवट बदलते ही शिक्षा विभाग ने भी पंजाब के शिक्षण संस्थानों के समय में बदलाव कर दिया है। पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी एक पत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2018 से राज्य भर के स्कूलों का समय बदल दिया गया है।सर्दी के मौसम को देखते हुए राज्य भर के सभी प्राइमरी स्कूलों का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा। जबकि मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:20 तक होगा।

पंचकूला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी को सरकार के प्रोत्साहन के खिलाफ हड़ताल

फोटो और ख़बर कपिल नागपाल

कपिल नागपाल, पंचकुला:

पंचकुला के सभी दवा विक्रेताओ ने शुक्रवार 28 सेप्टेम्बर को दुकाने बंद रखी। पंचकूला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी को सरकार के प्रोत्साहन के खिलाफ पंचकूला के केमिस्ट्स और ड्रग्गिस्ट्स ने शुक्रवार को आईओसीड के भारत बंद को समर्थन दिया
पंचकूला एसोसिएशन के प्रधान मनोज गुलाटी ने बताया कि सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी की अनुमति देने से दवा व्यपारियो को तो नुकसान होगा ही साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा आईओसीड की तरफ से भारत सरकार को एफर्मेसीय तथा इंटरनेट द्वारा की जा रही अवैध तरीके से बिक्री का हवाला दिया जा चुका है
आईओसीड की तरफ से पहले भी दो बार राष्ट्रीय हड़ताल कर चुके है
दावा व्यपारियो का कहना है कि ऑनलाइन दवा बेचने वालों द्वारा ड्रग एक्ट के प्रावधानों का खूब उल्लघन हो रहा है ओर सरकार इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है
यदि सरकार द्वारा इस बार भी हमारे अनुरोध को समझने मैं नाकाम रहती है तो या इस पर सकारात्मक रुख नाइ अपनाती तो आईओसीड के पास देषव्यापपी अनिश्चितकालीन हड़ताल के इलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं  है

 

The Supreme Court today refused to constitute a Special Investigation Team in Koregaon case

 

The Supreme Court today refused to constitute a Special Investigation Team (SIT) to look into the arrests of lawyers and activists made in connection to the Bhima Koregaon violence.

The judgment was delivered by the Bench of Chief Justice of India Dipak Misra, Justice AM Khanwilkarand Justice DY Chandrachud.

Justice Khanwilkar delivered the majority opinion on behalf of himself and CJI Misra. Justice Chandrachud dissented from the majority.

The majority opinion held that the Court’s earlier order calling for house arrest of the activists and lawyers, will continue to operate for four more weeks.

Justice Khanwilkar held that accused persons do not have a say in which investigating agency should probe the case. He held that this was not a case of arrest merely because of political dissent. Therefore, the plea for an SIT was not entertained, with the accused given the liberty to pursue other appropriate remedies.

However, Justice Chandrachud did not agree with the views of the majority, stating that technicalities should not be allowed to override substantive justice.

Chandrachud J made some scathing observations against the Pune police for their conduct in the matter thus far. He also berated the police for conducting a press conference immediately after the Court had passed an interim order.

He also highlighted the manner in which a letter alleged to have been written by Sudha Bharadwaj was flashed on Republic TV, after the police selectively disclosing details of the probe to the media. This, Justice Chandrachud held, cast a cloud over the fairness of the investigation.

“Voices of opposition cannot be muzzled because it is dissent. Deprivation of liberty cannot be compensated later”, Chandrachud J held.

The acts of the Maharashtra police, he said, raises questions as to whether the investigation can be carried out fairly. Therefore, Chandrachud J felt that an SIT should be constituted to probe the matter.

The verdict was passed in the petition filed by Romila Thapar and four other activists challenging the raids and arrests made by the Maharashtra Police of Sudha BharadwajGautam NavlakhaVaravara RaoVernon Gonsalves, and Arun Ferreira, in connection with the Bhima Koregaon incident.

The Supreme Court had directed the Pune Police to keep the activists/lawyers under house arrest “in their own homes” till further orders, thereby protecting their liberty.

It was contended by the State of Maharashtra that the raids were conducted based on evidence gathered from the computer systems and emails of other accused persons arrested in the same case.

The Court had warned against “cooked up evidence” against the activists in question and had asserted that an SIT will be formed to look into the validity of these raids if the evidence is found to be “cooked up”.

The State of Maharashtra maintained that there was a larger ploy at play in this case and claimed that the arrested activists have links with banned terror outfits some of them “having committed serious offences”.

The Court had remarked that liberty of people cannot be stifled based on conjectures and had asserted that it would “look at the case with hawk’s eyes”.

The Court had demanded for the entire case diary to ascertain the validity of the raids and arrests in the case even as the State of Maharashtra’s submission from the beginning was that the petitioners, in this case, were “strangers” to the case and had no locus standi to challenge the arrests where they were not personally aggrieved.

जेल में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत सजा काट रहे करीब 25 वर्षीय केवल सिंह ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली

 

नरेश शर्मा भरद्वाज:

फिरोजपुर की केन्द्रीय जेल में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत सजा काट रहे करीब 25 वर्षीय केवल सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी गट्टी राजोकी ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली।

मृतक कैदी केवल सिंह के परिवार ने फिरोजपुर पुलिस और जेल प्रशासन पर आरोप लगाते इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक केवल सिंह के भाई ने पत्रकारों को बताया कि केवल सिंह के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने झूठा नशीले पदार्थ बरामदगी का केस दर्ज किया था और वह चीख-चीख कर कहता रहा कि वह बेगुनाह है और उस पर डाला गया एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला झूठा है, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी।

मृतक के परिवार के अनुसार उसे फिरोजपुर की अदालत में 24 सितंबर को सजा की थी, जिस कारण वह टूट चुका था। मृतक के भाई ने बताया कि उन्हें केवल सिंह की मौत संबंधी बताया नहीं गया था और अब बताया गया है कि उसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि केवल सिंह पर झूठा मामला बनाने वाले पुलिस कर्मचारियों को परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। समाचार लिखे जाने तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। ।

Sarika: होशियारपुर में मूक बाधिर लड़की से गलत हरकत,विरोध करने पर भाई को गोली मारी

नरेश शर्मा भरद्वाज :

होशियारपुर में दबंग युवकों ने एक मूक बाधिर लडडकी के साथ अश्लील हरकत की. घटना का पता चलने पर लड़की का भाई जब आरोपी के परिजनों से शिकायत करने गया तो उसे गोली मार दी गई. संयोग से गोली उसकी टांग पर लगी है. घटना होशियारपुर के मोहल्ला न्यू शान्ति नगर में देर रात को हुई. घायल युवक का आरोप है कि उसकी मूक बाधिर बहन के साथ पड़ोसी के बेटे ने गलत हरकत की. उन्होंने इसका विरोध किया तो उस पर गोली चला दी. फिलहाल पुलिस आरोपों की पडताल कर रही है.

लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गुरुवार को गठन किया गया


 

खोज समिति की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और प्रसिद्ध कानूनविद मुकुल रोहतगी शामिल हैं


केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गुरुवार को गठन किया. समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.

कार्मिक मंत्रालय (पर्सनल मिनिस्ट्री) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख एएस किरन कुमार खोज समिति के सदस्य हैं.

उनके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीरहुसैन एस खंडवावाला, राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित के पवार और रंजीत कुमार समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकपाल के गठन की दिशा में खोज समिति एक बड़ा कदम है. समिति जल्द ही अपना कामकाज शुरू करेगी.

खोज समिति की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और प्रसिद्ध कानूनविद मुकुल रोहतगी शामिल हैं.

हालांकि, खड़गे पैनल के पूर्ण सदस्य नहीं थे और उन्होंने इस साल पांच बार चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया और जोर देकर कहा था कि वह तब तक ऐसा करना जारी रखेंगे जब तक कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को पैनल में सदस्य की मान्यता दी जाती.

‘महिला-विरोधी’ और ‘अवैध संबंधों’ के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा.’ स्वाति मालीवाल


दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लयू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से देश में महिलाओं की पीड़ा और बढ़ने वाली है


एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए फैसले पर कुछ विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए इसे ‘महिला-विरोधी’ बताया और चेतावनी दी कि यह ‘अवैध संबंधों’ के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एडल्ट्री के प्रावधान से संबद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पुरातन है और समानता के अधिकारों और महिलाओं को समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है.

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लयू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से देश में महिलाओं की पीड़ा और बढ़ने वाली है.


Swati Maliwal

@SwatiJaiHind

मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह असहमत हूं। आज के व्यभिचार पे SC के आदेश ने शादी शुदा लोगों को अवैध सम्बन्ध बनाने का लाइसेंस दे दिया है। फिर शादी की क्या ज़रूरत है?

497 को पुरुष और महिला दोनों के लिए अपराधिक बनाने की जगह गैर आपराधिक ही बना दिया ।महिला विरोधी फैसला है ये।

उन्होंने कहा, ‘एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से असमत हूं. फैसला महिला-विरोधी है. एक तरह से, आपने इस देश के लोगों को शादीशुदा रहते हुए अवैध संबंध रखने का एक खुला लाइसेंस दे दिया है.’ डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने पूछा, ‘विवाह (नाम की संस्था) की क्या पवित्रता रह जाती है.’

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘497 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने, उसे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अपराध करार देने के बजाय इसे पूरी तरह से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया.’

फैसले को स्पष्ट करने की जरूरत

शीर्ष अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वृंदा अडिगे ने इसे स्पष्ट करने की मांग करते हुए पूछा कि क्या यह फैसला बहुविवाह की भी इजाजत देता है ?

उन्होंने कहा, ‘चूंकि हम जानते हैं कि पुरुष अक्सर ही दो-तीन शादियां कर लेते हैं और तब बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है जब पहली, दूसरी या तीसरी पत्नी को छोड़ दिया जाता है.’

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टता लाने की मांग करते हुए कहा, ‘यह तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में डालने जैसा है. उन्होंने ऐसा किया लेकिन अब पुरुष हमें महज छोड़ देंगे या हमें तलाक नहीं देंगे. वे बहुविवाह या निकाह हलाला करेंगे, जो महिला के तौर पर हमारे लिए नारकीय स्थिति पैदा करेगा. मुझे यह नहीं दिखता कि यह कैसे मदद करेगा. कोर्ट को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.’

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एडल्ट्री को दीवानी स्वरूप का कृत्य माना जाता रहेगा और यह विवाह विच्छेद के लिए आधार बना रह सकता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई सामाजिक लाइसेंस नहीं हो सकता, जो घर बर्बाद करता हो.

वैदिक शिक्षा पद्धति के लिए बोर्ड के गठन पर विचार करेगी केंद्र सरकार: अमित शाह


शिक्षा की वैदिक पद्धति को ही सर्वांगीण विकास का मार्ग दिखाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है


बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि योगगुरु स्वामी रामदेव ने ‘आचार्यकुलम’ के रूप में वैदिक शिक्षा का विकल्प देकर मैकाले की शिक्षा पद्धति से देश को मुक्ति का मार्ग दिया है और केंद्र सरकार वैदिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड गठन के प्रस्तावित प्रारूप पर विचार करेगी.

यहां आचार्यकुलम का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारें स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी.

शिक्षा की वैदिक पद्धति को ही सर्वांगीण विकास का मार्ग दिखाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य काम कर रही है.

शाह ने कहा कि अंग्रेजों ने मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर समाज को बांटने का काम किया था. उन्होंने आश्वासन दिया कि वैदिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड गठन के प्रस्तावित प्रारूप पर विचार करेगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि स्वयं रामदेव ने वैदिक शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा का समन्वय कर क्रांतिकारी कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि आचार्य बालकृष्ण की अगुवाई में आचार्यकुलम नये भारत का निर्माण करेगा. स्वामी रामदेव ने केंद्र सरकार से शीघ्र वैदिक शिक्षा बोर्ड गठित किये जाने का आग्रह किया.

आचार्यकुलम के उदघाटन अवसर पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी, जूना अखाड़ा के पीठाधीशा महामंडलेशवर स्वामी अवधेशानंद और आचार्य बालकृष्ण ने भी समारोह को संबोधित किया. बीजेपी अध्यक्ष शाह ने पतंजलि अनुसंधान केंद्र सहित फूड पार्क व योगग्राम का निरीक्षण भी किया.

अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला


नमाज़ पढने के लिए मस्जिद कि ज़रुरत नहीं होती 

29 अक्टूबर से अगर लगातार अयोध्या मामले की सुनवाई चली तो इस पर फैसला जल्द आ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो इस फैसले को लेकर सियासत काफी तेज होगी.


दिनेश पाठक:

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने फैसले में मस्‍जिद में नमाज पढ़ने को इस्‍लाम का अभिन्‍न हिस्‍सा मानने से जुड़े मामले को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह मसला अयोध्‍या मामले से बिल्‍कुल अलग है. कोर्ट ने अयोध्‍या मामले को धार्मिक मानने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई प्रॉपर्टी डिस्‍प्‍यूट यानी जमीन विवाद के तौर पर ही होगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यह दलील दी गई थी कि मस्‍जिद में नमाज करने के मामले पर जल्द निर्णय लिया जाए. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 20 जुलाई को ही सुरक्षित रख लिया था. 27 सितंबर को अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

दरअसल, 1994 में इस्माइल फारूकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला दिया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है. इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था, जिससे हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सकें.

अयोध्या मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो इस बीच मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यह दलील दी गई थी कि 1994 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा जाए. लेकिन, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई में तेजी आई है. कोर्ट ने अगले महीने 29 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है. अयोध्या का मामला काफी संवेदनशील रहा है. ऐसे में इस मसले पर सुनवाई को लेकर जब भी कोई चर्चा होती है, इस पर सियासत गरमा जाती है.

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, ‘अगर इस मुद्दे को संवैधानिक खंडपीठ को भेजा जाता तो बेहतर होता.’ ओवैसी ने इशारों-इशारों में बीजेपी और संघ पर भी निशाना साधा.

ओवैसी ने भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं किया हो, लेकिन, आरएसएस की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है. संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने कहा है, ‘आज सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि मुकदमे में तीन सदस्यीय पीठ के द्वारा 29 अक्टूबर से सुनवाई का निर्णय किया है, इसका हम स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द मुकदमे का न्यायोचित निर्णय होगा.’

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी बात रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह देश के हित में है अयोध्या विवाद का हल जल्द से जल्द निकाला जाए. इस देश के बहुसंख्यक लोग इसका समाधान चाहते हैं.

विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है. आलोक कुमार ने कहा है, ‘मैं संतुष्ट हूं कि एक बाधा को पार कर लिया गया है. राम जन्मभूमि की अपील की सुनवाई के लिए रास्ता साफ हो गया है.’

संघ परिवार की तरफ से आ रही प्रतिक्रिया से साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं. हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां संभलकर चलना चाह रही हैं, क्योंकि, बीजेपी के एजेंडे में पहले से ही राम मंदिर रहा है. बीजेपी के चुनावी घोषणा-पत्र में भी राम-मंदिर है. लेकिन, जब कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण की बात आती है तो इस मुद्दे पर बीजेपी का रुख कोर्ट के फैसले पर आकर टिक जाता है. राम मंदिर मुद्दे पर कानून बनाने की मांग हिंदूवादी संगठनों की तरफ से होती आई है. लेकिन, इस मुद्दे पर बीजेपी आपसी बातचीत या कोर्ट के फैसले पर आगे बढ़ने की बात करती रही है. जल्द फैसला आने की उम्मीद ने संघ परिवार के साथ-साथ बीजेपी के लिए भी कुछ मुश्किलें कम कर दी हैं.

2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामजन्मभूमि वाली जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर एक हिस्से को रामलला, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक वक्फ बोर्ड के लिए देने की बात कही थी. इसे भी बीजेपी और संघ परिवार ने अपनी जीत के तौर पर ही देखा था. अब जबकि कोर्ट की तरफ से 1994 के फैसले को ही बरकरार रखा है, तो आने वाले दिनों में सुनवाई को लेकर संघ परिवार और बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है.

2019 का लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने वाला है. लेकिन, 29 अक्टूबर से अगर लगातार अयोध्या मामले की सुनवाई चली तो इस पर फैसला जल्द आ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो इस फैसले को लेकर सियासत काफी तेज होगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो अयोध्या मुद्दा पर अगर फैसला चुनाव से पहले आ गया तो यह मुद्दा 2019 के महासमर में बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा