Friday, September 19
पंचकूला 19 सिंतबर:
डीसीपी अभिषेक जोरवाल ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों के अंतर्गत जिला के सभी बैंकों में सुरक्षाकर्मी तैनात करने के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी किये, जो अगामी 16 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला में काफी संख्या में बैंक व एटीएम कार्यरत हैं, जिनमें लोगों का काफी पैसा जमा होता है। आमजनता के धन की सुरक्षा व असामाजिक तत्वों से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बैंक व एटीएम में सुरक्षाकर्मी का होना जरुरी है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। बैंक में दो लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के जमा करवाने व निकलवाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करवाने के निर्देश जारी किए गए है।
जारी आदेशों में निर्देश दिए गए है कि किसी भी बैंक व एटीएम में किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के दिखने या किसी पर संदेह होने पर उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी या कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 100 तथा 0172-2582100 पर दें। आदेशों की अनुपालना में किसी प्रकार की कोताही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।