पंचकूला, 18 सितंबर:
उपायुक्त पुलिस, पंचकूला श्री अभिषेक जोरवाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करके जिला के सभी पैट्रोल पंप मालिकों को अपने-अपने पैट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के सख्त निर्देश दिये हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला में काफी संख्या में पैट्रोल पंप कार्यरत हैं, जिन पर बड़ी संख्या में लोग पैट्रोल व डीजल डलवाने आते हैं, जिससे काफी पैसा जमा होता है और पैट्रोल पंप असामाजिक अपराधरिक तत्वों द्वारा लूट के निशाने पर होते हैं। इस कारण आमजन में इसको लेकर भय का माहौल रहता है। इसी के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैट्रोल पंप मालिकों को दिशा-निर्देश दिये गए हैं कि वे सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत प्रभाव से दिये गये आदेशों का पालन करें। ये आदेश लागू आगामी 16 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों में जिला के सभी पैट्रोल पंप मालिक अपने-अपने पैट्रोल पंप पर उच्च गुणवत्ता की वीडियो रिर्कार्डिंग की सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में कम से कम 15 दिन की रिर्कार्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पैट्रोल पंप मालिक एवं मैनेजर सुरक्षा कर्मी नियुक्त करें तथा बैंक में नकदी जमा करवाने के लिए कैशवैन की व्यवस्था करवाई जाए। पैट्रोल पंप मालिक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के किसी वाहन को पैट्रोल-डीजल न दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर पुलिस को दूरभाष नंबर 100 तथा 0172-2582100 पर सूचित किया जाए।