भाग कर शादी करने वालों को कोर्ट की निर्देशिका
पति अपनी पत्नियों के नाम से करें कम से कम 50 हजार से लेकर 3 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपोजिट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से भागकर शादी करने वाले जोड़ों के लिए एक खास निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे जोड़े जो अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, उन्हें लेकर अक्सर हमारे पास यह शिकायत आती है कि शादी के कुछ महीने या सालों बाद पति पत्नी को अकेला छोड़कर भाग जाता है. लड़की अकेली रह जाती है.
किसी किसी मामले में उसके साथ छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं. ऐसे में महिला असहाय या लाचार ना रह जाए, यह सुनिश्चित करते हुए हाई कोर्ट ने पतियों को अपनी पत्नी के नाम से कम से कम 50 हजार से लेकर 3 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपोजिट करने का आदेश दिया है. यह आदेश उन्हीं जोड़ो पर लागू होता है जो परिवार और समाज के खिलाफ जाकर शादी करते हैं और पुलिस सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं.
बता दें कि औसतन हर रोज 20-30 जोड़े हाईकोर्ट का रुख करते हैं. इन मामलों में दो अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं. फिर घर, बिरादरी और समाज के लोग जब इनकी शादी के खिलाफ हो जाते हैं तो इनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता. ऐसे में ये भाग तो जाते हैं पर इज्जत और प्रतिष्ठा में अंधे घर-परिवार और समाज के लोग इनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं और कुछ इसी तरह अपनी जान को बचाने के लिए ये जोड़े पुलिस सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख करते हैं.
पूर्व में तो कोर्ट ऐसे मामलों में केवल पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश दे देती थी. लेकिन इधर कुछ दिनों से वह फिक्स्ड डिपोजिट करवाने का निर्देश भी देने लगी है.
पी.बी बजनथारी ने 27 जुलाई से लेकर अब तक कुल 4 मामलों में ऐसे निर्देश दे दिए हैं.
चलते चलते:
अरे भाई लोग कैसे भाग कर शादी कर लेते हैं, हम को तो बिस्तर से उतर कर चार्जर लेने में ही मौत आ जाती है।
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