दोषियों के खिलाफ पुलिस का कार्यवाही से इंकार
मोहाली चंडीगढ़ और खरड़ के कुछ लोगों ने निजी फाइनेन्सर पर गलत तरीके से पैसे हड़पने और किसी अन्य ब्यक्ति विजय कुमार और विकास मलिक को गैर कानूनी रूप से इनके cheque देकर इनके विरुद्ध कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत मुकदमा दायर करने का आरोप लगाया है।
चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए दीपक शर्मा ,सोनू कुमार एवम अन्यों ने बताया कि घरेलू ज़रूरत के चलते उन्होंने एक बिचौलिये लव कुमार के माध्यम से इंदरप्रीत नामक व्यक्ति जिसे वे कभी नहीं मिले से कर्ज़ लिया था। यह पैसा उस व्यक्ति के बचत खाते से इन कर्ज़दारों के खाते में ट्रांसफर हुए थे बदले में इनसे कुछ कागज़ात पर हस्ताक्षर करवाये गए लेकिन पैसे चुकाए जाने के बावजूद उनको बताया गया के उन्होंने अभी तक केवल ब्याज चुकाया है मूल धन वैसे का वैसे ही खड़ा है।
उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत देने पर सम्बन्धित थाने से उन्हें कहा गया कि यह मामला पुलिस के दायरे में नहीं आता और कोई कार्यवाही नहीं बनती।
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