Sunday, December 22

रोहतक, 23 जुलाई:

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए 29 जुलाई को जिला के गांव गुगा हैडी में ग्रामीण लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा।
प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्यन्यायिक दण्डाधिकारी सुकृति गोयल ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश संत प्रकाश के मार्ग दर्शन में जुलाई माह से कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सितम्बर माह तक ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में पेनल अधिवक्ता दीपक कौशिक, मोनू मल्होत्रा, सोमी अहलावत तथा जितेंद्र सैनी को लगाया गया है। इसके अलावा शिविरों में पेरालिगल वोलेंटियर सुनील, विजय कुमार, सावित्री देवी तथा राजेश कुमार भी जागरूकता शिविरों में मौजूद रहकर लोगों को प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड बनवाने संबंधी आवश्यक जानकारी देंगे।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा कई गांव में लिगल ऐड क्लीनीक भी चलाये जा रहे है। इनमें वोलेंटियर विस्तार से निशुल्क प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता बारे में जानकारी दें रहे है। उन्होंने बताया कि जिला के गांव बैंसी, भैणी महाराजपुर, किशनगढ़ तथा खरकड़ा में लिगल ऐड क्लीनिक के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
मुख्यन्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि आगामी 5 अगस्त को बहलबा में मीनाक्षी सिवाच, 12 अगस्त को अजायब में अधिवक्ता परमजीत, 19 अगस्त को बेडवा में अधिवक्ता धर्मबीर सिंह तथा 26 अगस्त को भैणी महाराजपुर में अधिवक्ता मोनू मल्होत्रा लोगों को ग्रामीण लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर में जानकारी प्रदान करेंगे। इसी प्रकार सितम्बर माह में 2 सितम्बर को किशनगढ़ में अधिवक्ता सोमी अहलावत, 16 सितम्बर को सैमाण गांव में अधिवक्ता संदीप बंसल तथा 30 सितम्बर को सीसर खास में अधिवक्ता राजपाल अहलावत ग्रामीण लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करेंगे।