Sunday, December 22


इस बिल के पास होने के बाद देश में बैंकों को चूना लगाकर विदेश जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा


लोकसभा में सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 को पास करा लिया है. इस बिल के पास होने से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी.

इस बिल के पास होने के बाद देश में बैंकों को चूना लगाकर विदेश जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा. इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति घोटाला करके विदेश भाग जाता है और देश नहीं लौटता है तो उसकी संपत्ति बिना अदालती कार्रवाई के जब्त की जा सकती है.

वैसे यह नियम उसी सूरत में लागू होगा जब घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो. अगर घोटाला इससे कम का है तब यह लागू नहीं होगा. इस बिल के मुताबिक, स्कैम करके भागने वालों की संपत्ति बेचकर सबसे पहले कर्ज देने वाले बैंकों को पैसा लौटाया जाएगा. इतना ही नहीं इस तरह के मामलों की सुनवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस की तरह होगी.