Sunday, December 22

चंडीगढ़, 19 जुलाई:

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत पी.जी.टी तथा हैडमास्टरों के केस 20 दिन के अंदर मांगे गए हैं। इस बारे में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, एस.सी.ई.आर.टी गुरूग्राम के निदेशक, डाईटस के प्रिंसिपलों तथा यू.टी के डी.पी.आई को निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रिंसिपल के कुछ पद रिक्त हैं। इन स्कूलों की कार्य प्रणाली व प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार ने प्रिंसिपलों के पद को तुरंत भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 2017 के अनुसार तैयार की गई पी.जी.टी कैडर की सीनियरटी नंबर 1336 से 1800 तक तथा एक जून 2015 के अनुसार हैडमास्टरों की तैयार की गई सीनियरटी नंबर 874 से 1480 तक के अध्यापकों के केस मांगे गए हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उक्त अध्यापकों के केस भेजते समय पिछले 10 सालों की एसीआर समेत व्यक्तिगत फाइल साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई कंप्लेंट,कोर्ट केस,इंक्वायरी आदि भी अध्यापक के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि रिटायर्ड पी.जी.टी व हैडमास्टर का केस पदोन्नति के लिए नहीं भेजना है।