पंचकूला, 07 जून, 2018
पंचकूला की एक अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की करीबी हनीप्रीत इंसा की जमानत याचिका आज खारिज कर दी. गुरमीत को बलात्कार के मामले में जेल की सजा सुनाए जाने के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में आठ महीने पहले हनीप्रीत को गिरफ्तार किया गया था.
हनीप्रीत के वकील ने कहा कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया लेकिन हमें आदेश की प्रति अभी नहीं मिली हैं. वकील ने कहा कि वह (हनीप्रीत) विभिन्न आधारों पर जमानत चाहती थीं जिसमें से एक आधार यह था कि हरियाणा पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.
हिंसा के सिलसिले में राज्य पुलिस द्वारा वांछित 43 लोगों की सूची में 37 वर्षीय हनीप्रीत का भी नाम था. गौरतलब है कि दो महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में गुरमीत को 20 साल की सजा सुनाई गई थी और वह इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.
राम रहीम को सजाए सुनाए जाने के बाद पंचकूला में जमकर हिंसा हुई थी जिसमें करीब 31 लोग मारे गए थे. ये सभी पुलिस के साथ झड़प में मारे गए थे. राम रहीम समर्थक उत्पातियों ने पंचकूला, सिरसा सहित कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी जिसमें करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हुआ और कईयों की जान गई. इसी सिलसिले में पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था. हनीप्रीत कई दिनों तक पुलिस को चकमा देती रही थी, लेकिन आखिर में पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई.
हनीप्रीत पर राम रहीम के गुनाहों का भागीदार बनने का आरोप भी है. राह रहीम को रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा उस पर हत्या का आरोप भी चल रहा है. हनीप्रीत उसकी बेहद खास और करीबी थी और राम रहीम के हर गुनाह की राजदार भी थी. इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. हालांकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों से लगातार इनकार करती रही है.
बता दें कि पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ FIR नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज। हनीप्रीत पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है।