ईवीएम बचाने को योगेश्वर और चंद्रमोहन आए साथ

पंचकूला , 22 अक्टूबर :

आम आदमी पार्टी के पंचकूला से उम्मीदवार योगेश्वर शर्मा ने आज सेक्टर एक के सरकारी कॉलेज का दौरा किया, जहां मतगणना के लिए ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेसी उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई से भी बात की । दोनों काफी देर एक साथ बैठे भी रहे । दोनों में चुनावी समीकरण को लेकर काफी देर तक चर्चा भी हुई। उल्लेखनीय है कि कल देर रात ईवीएम वीवीपैट से छेड़छाड़ को लेकर कई घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला था । जिस पर योगेश्वर शर्मा व चंद्रमोहन दोनों की प्रशासनिक अधिकारियों से काफी देर तक बहस हुई । ईवीएम वीवीपैट से संभावित छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार वहां मौजूद हैं और मतदान केंद्र पर नजरें गड़ाए हुए हैं । ऋषि शर्मा ने कहा कि रात की घटना के बाद समूचा विपक्ष पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस तरह की ईवीएम किसी भी छेड़छाड़ की घटना को प्रदान किया जाएगा।

देश न छोड़ कर जाने की शर्त पर मिली चिदम्बरम को जमानत

INX Media Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने देश नहीं छोड़ने के शर्त पर जमानत दी है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को दी जमानत
  2. देश न छोड़कर जाने की रखी शर्त
  3. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

डेमोक्रेटिकफ्रंट ब्यूरो, नई दिल्ली – 22 अक्टूबर, 2019

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है.

सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सोमवार को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया था. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने इसके आलावा आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. हालांकि उनकी पेशी की तिथि का बाद में ऐलान किया जाएगा.

सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र में एजेंसी ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं . एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एएससीएल कंपनियों के नाम भी अपने आरोपपत्र में शामिल किए हैं.

जेल में ही बीतेगी दिवाली!

पी चिदंबरम को दिवाली तक ही रहना होगा. दिवाली से पहले 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में पी चिदंबरम रहेंगे. अगले सात दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग ईडी करने वाली है. अगर तीन दिनों के लिए हिरासत बढ़ाई जाएगी तो चिदंबरम को जेल में ही रहना होगा.

कब क्या हुआ?

20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी के साथ सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैरजमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था. 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. 22 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें पेश किया था. सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की एजेंसी कस्टडी मांगी थी.

ईडी को मिली हिरासत

5 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. 15 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी को इजाजत दी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है.

24 अक्टूबर को होगी कोर्ट में पेशी

17 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम की कस्टडी रिमांड 24 अक्टूबर तक दे दी. 18 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की जिसमें 13 अन्य के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी बनाया गया . 21 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और पी चिदंबरम को समन भेजा. 24 अक्टूबर को कोर्ट में पी चिदंबरम को पेश होना होगा.

क्या है मामला?

वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता में संलिप्तता को लेकर चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं.

चोट के अभाव में बलात्कार का मामला नहीं बनता: पंजाब & हरियाणा हाइ कोर्ट

जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, “अभियोक्त्री की गवाही को सही साबित करने वाले कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वह बलात्कार की शिकार हुई थी…इन परिस्थितियों में हम प्रतिवादियों को संदेह का लाभ देते हैं।”

सारिका तिवारी, चंडीगढ़ – 22 अक्टूबर, 2019

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़िता या शिकायतकर्ता पर चोट की अनुपस्थिति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह संभोग करने के लिए एक सहमत थी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में बरी किए जाने फैसले के खिलाफ अपील को नामंज़ूर कर दिया। मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि पीड़िता के साथ हाल ही में संभोग की संभावना थी … परंतु चिकित्सक को पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह संभोग के लिए एक सहमत पक्षकार थी। शिकायतकर्ता की गवाही की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह बलात्कार की शिकार हुई थी। इन परिस्थितियों में प्रतिवादियों को संदेह का लाभ दिया गया।

जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, “अभियोक्त्री की गवाही को सही साबित करने वाले कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वह बलात्कार की शिकार हुई थी…इन परिस्थितियों में हम प्रतिवादियों को संदेह का लाभ देते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसला, पीड़िता की शारीरिक चोट जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई मौकों पर माना है कि रेप के अपराध को साबित करने के लिए पीड़िता की शारीरिक चोट जरूरी नहीं है। कृष्णव बनाम हरियाणा राज्य ( क्रिमनल अपील नंबर 1342/2012) मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एन.वी रमना की दो सदस्यीय पीठ ने कहा था कि बलात्कार का आरोप तब भी बरकरार रहेगा, जब पीड़ित के शरीर पर कोई चोट न हो। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा यह अर्जी दायर की गई थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह- विशेष न्यायालय के जज, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए बरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस मामले में प्रतिवादी आरोपियों को आईपीसी की धारा 363, 366, 120-बी,376-डी व 342के तहत किए गए अपराधों से बरी कर दिया गया था। यह था मामला अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रतिवादी-आरोपी अमित, सूरज, कन्नू और विकास ने शिकायतकर्ता की बेटी का चाकू की नोक पर एक ‘जागरण’ से अपहरण कर लिया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने उसकी बेटी को दो दिनों तक एक झुग्गी में कैद रखा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इन आरोपों को नकारते हुए बचाव पक्ष ने दावा किया था कि पीड़िता का एक अभियुक्त अमित के साथ प्रेम-प्रसंग था, इसलिए पीड़िता के माता-पिता ने उन सभी को ‘सबक सिखाने’ के इरादे से इस मामले में झूठा फंसा दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य कमजोर हैं, इसलिए मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हो पाया। हाईकोर्ट का फैसला उपरोक्त आदेश को सही ठहराते हुए, हाईकोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष के केस की कई अनियमितताओं को इंगित किया। अदालत ने कहा, ”हमारा विचार है कि इस मामले में पीड़िता का न तो अपहरण किया गया और न ही उसे उसे भगाकर ले गए थे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की कहानी बहुत ही अनुचित साबित हुई है और बचाव पक्ष की दलील संभव है।”

अदालत ने जागरण जैसे भीड़ भरे स्थान से पीड़िता के अपहरण के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि- ”अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि ‘जागरण’ जैसे अवसर पर एकत्रित भीड़ से आरोपी उसका अपहरण कैसे करके ले गए। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि ‘जागरण’ का समापन रात को लगभग 11/12 बजे हो गया था। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़िता ‘जागरण’ के समापन तक वहीं बैठने वाली थी। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह कैसे आरोपी की साथ आई और कैसे आरोपी ने उसे चाकू की नोंक पर अगवा कर लिया।” कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पीड़िता को वास्तव में उसकी सहमति के बिना वहां से ले जाया गया था और अवैध रूप से उसे बंद करके रखा गया था, तो उसे किसी भी विवेकशील या सामान्य व्यक्ति की तरह ऐसी स्थिति में चिल्लाना चाहिए था। ”यदि अभियुक्त के घर पर पीड़िता को गलत तरीके से कैद किया गया था … लगभग दो दिनों के लिए, तो ऐसे में उसे शोर-मचाना ओर रोना चाहिए था। अभियोजन का यह भी मामला नहीं है कि पीड़िता को कोई भी नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसके कारण, वह दो दिनों तक अपना होश खो बैठी थी और शोर मचाने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए, किसी भी नशीले पदार्थ की अनुपस्थिति में, जब दो दिनों तक शांति के घर में उसे जबरन कैद रखा गया तो वह रोने और शोर मचाने में सक्षम थी।” इन परिस्थितियों में, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं थी। लिहाजा हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व ए.पी.पी आशिमा मोर और अधिवक्ता संजीव के. अरोड़ा ने किया।

संसद का शीत कालीन सत्र 18 नवंबर से

संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और अन्य दलों के विरोध के बीच प्रमुख नीति विधानों के माध्यम से लोकसभा में पूर्ण बहुमत का उपयोग करने और राज्यसभा में संख्या बढ़ाने के लिए एनडीए के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है।

सारिका तिवारी पंचकुला – 22 अक्टूबर 2019

संसद का शीत कालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होगा जो कि सचिवालय को भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार लगभग एक महीने तक चलने की तैयारी है। आगामी शीतकालीन सत्र तीन प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण होगा – सरकार और विपक्ष के बीच नीतिगत विवाद, उत्पादकता और राजनीतिक संघर्ष।

अधिकांश एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 200 से अधिक सीटें मिलेंगी और अकेले भाजपा को हरियाणा की 90 में से 70 से अधिक सीटें मिलेंगी

संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और अन्य दलों के विरोध के बीच प्रमुख नीति विधानों के माध्यम से लोकसभा में पूर्ण बहुमत का उपयोग करने और राज्यसभा में संख्या बढ़ाने के लिए एनडीए के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है।

मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में लौटने के बाद संसद का मानसून सत्र हाल के दिनों में सबसे उत्पादक सत्रों में से एक था। सत्र के दौरान, सरकार ने दोनों सदनों में कुछ सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधानों को आगे बढ़ाया। इनमें धारा 370 और 35A का हनन शामिल है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के लिए एक विधेयक प्रदान करता है। सरकार ने तत्काल ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना का अधिकार विधेयक, राष्ट्रीय जांच प्राधिकरण विधेयक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिल में संशोधन भी पारित किए।

सरकार को उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में अपने कुछ महत्वपूर्ण लंबित कानूनों के जरिए नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) की अंतिम सूची की घोषणा के बाद फिर से पेश किया जाएगा। अगस्त। सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोगी और मित्रवत दलों के साथ अधिक से अधिक समन्वय का प्रयास कर सकती है।

इसकी ओर से विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया कि शीतकालीन सत्र में वे जिन दो प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे, वे जम्मू-कश्मीर में अर्थव्यवस्था और स्थिति की स्थिति हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले सप्ताह मुंबई में एक बातचीत के दौरान कहा था कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मुद्दा संसद के अगले सत्र में आएगा।

Police Files, Chandigarh

Korel, CHANDIGARH – 22.10.2019

Two persons arrested for consuming liquor at public place

          A case U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh against two persons who were arrested while consuming liquor at public place on 21.10.2019. Later they were released on bail.

One arrested under NDPS Act

Crime Branch of Chandigarh Police arrested Ekant R/o # 3501, Sector-23/D, Chandigarh and recovered 50 gram heroin from his possession near Bus Stop, Hallo Majra, Chandigarh on 21.10.2019. A case FIR No. 263, U/S 21 NDPS Act has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

Adarsh Kumar Singla R/o # 111, New Officer Colony Patiala (PB)  reported that unknown person stolen away gold Kada of complainant at lift, New OPD, PGI, Sector 12, Chandigarh on 14.10.2019. A case FIR No. 213, U/S 379 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Dr. Vijay Kumar R/o Room No. 203, MDH, E-Block, PGI, Sector-12, Chandigarh and Dr. Sahil R/o Room No. 206, MDH, E-Block, PGI, Sec-12, Chandigarh reported that unknown person stolen away one laptop from Room No. 203 and one Laptop, I-Pad, 2 Gold Bangles and 3 gold rings, 1 pair ear ring and cash Rs. 6000/- from Room No. 206, MDH, E-Block, PGI, Sec-12, Chandigarh on 20.10.2019. A case FIR No. 214, U/S 380 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Accident

A case FIR No. 274, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh on the statement of Sanjay Paswan R/o Shop No. 119, Mittal Corporation, Grain Market, Sector-26, Chandigarh who alleged that driver of motor cycle sped away after hitting to complainant’s friend namely Kamleshwar (pedestrian) near TPT light point, Chandigarh 20.10.2019. He got injured and admitted in GMCH-32 Chandigarh and later referred to PGI, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Snatching

A case FIR No. 176, U/S 379, 356, 34 IPC has been registered in PS-MM, Chandigarh on the complaint of a girl resident of Mauli Jagran, Chandigarh reported that unknown three persons occupant of Activa Scooter snatched away complainant’s bag containing 2 Bank Passbook, Adhar Card, 2 ATM card and Cash Rs. 3500/- near DC Montessori School, Mani Majra, Chandigarh on 21.10.2019. Investigation of the case is in progress.

Missing/Abduction

A person resident of Mauli Jagran, Chandigarh reported that his daughter age about 15/16 years went to School on 19.10.2019 and missing since then. A case FIR No. 186, U/S 363 IPC has been registered in PS-Mauli Jagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Wrongful restrain

A case FIR No. 257, U/S 341, 448, 506 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the complaint of Bal Bhushan Jain R/o # 1326, Sector-44, Chandigarh against Daljit Singh, Jagjit Singh & other R/o # 2384, Sec-44/C, Chandigarh. Complainant alleged that he had purchased first floor of H.No. 2384 and made agreement to sell/purchase and made 40 lakh payment to alleged persons. The alleged persons locked the stairs and restrained entry of complainant to first floor of the property in question. Alleged person namely Daljit Singh and Jagjit Singh have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

Harjeet Singh R/o # 17, Village Shahpur, Sector-38/West, Chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Activa Scooter No. CH-01AN-7880 from parking of Market, Sector-37/C, Chandigarh on 19.10.2019. A case FIR No. 371, U/S 379 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of case is in progress.

Committed Affray

A case FIR No. 171, U/S 160 IPC has been registered in PS-Maloya, Chandigarh against Vikram Rana R/o # 1182, DMC, Chandigarh, Shubham R/o # 1717, DMC, Chandigarh and 4 other unknown persons who quarreled with each other and committing affray near Beat Box, DMC, Chandigarh on 21.10.2019. Investigation of the case is in progress.