विद्यार्थियों को पोष्ठिक आहार व सेनीटरी नेपकिन प्रयोग बारे किया जागरूक- सीजेएम
पंचकूला 11:
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू गांव घाटीवाला व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर 15 में वर्चुयल कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने गांव घाटीवाला में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी गई। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं करेगा तोे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर 15 में विद्यार्थियों को पोष्ठिक आहार व सेनीटरी नेपकिन का उपयोग करने बारे जागरूक किया। इसके अलावा कक्षा नौंवी से 12वी के लगभग 112 विद्यार्थियों को व्हाटसअप के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों व हालसा द्वारा निर्मित वीडियो, ई पुस्तक व अन्य विषयों पर जागकता सामग्री सांझा की।
सचिव ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को मोबाईल सेतू अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ओर उसे समय समय अपडेट करने के लिए भी अवगत करवाया जाता है ताकि कोविड की जानकारी उन्हें समय पर मिल सके।
उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।