अजय कुमार, पंचकूला, डेमोक्रेटिक फ्रंट – 06 अप्रैल :
खनन चोरी करनें वालें आरोपी को भेजा जेल
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्दशानुसार प्रंबधक थाना रायपुररानी निरिक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में माईनिंग के मामलें में नदी से अवैध खनन चोरी करनें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान जसविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर पुत्र राम सिंह वासी पिन्जावाला रायपुररानी पचंकूला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक थाना रायपुररानी में कार्यालय खनन एंव भू-विज्ञान विभाग, पचंकूला शिकायत हुई कि एक ट्रैक्टर ट्राली को दिनाक 08.03.2021 को खनन अधिकारियो के द्वारा नदी का निरिक्षण करते हुए खनन चोरी करनें के मामलें में रामपुर नदी से पकडा था जिस बारें थाना में प्राप्त शिकायत पर धारा उपरोक्त वाहन के मालिक (जसविन्द्र पुत्र श्री राम सिह निवासी पिन्जावली तहसील व जिला पंचकूला ) के खिलाफ आदेशो की उल्लंघना करनें पर राज्य खनन नियम 2012 के नियम 104 व खनन अधिनियम 1957 की धारा 21(4A) व भा.द.स. की धारा 379 के तहत थाना रायपुररानी में मामला दर्ज किया गया जिस मामलें में आगामी तफतीश करते हुए उपरोक्त मामलें में आरोपी को कल दिनांक 05 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी को पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।
मेले से गुम हुई 3 साल की बच्ची को मिलवाया उसके परिजन से
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला में माता मन्सा देवी पर नवरात्रो पर मेला चला हुआ है जहा पर दूर -2 से श्रदालू माता के दर्शन करनें के लिए आते है जिस मेले पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा के निर्देशानुसार कडे सुरक्षा के प्रबन्ध किये हुए है जो आज दिनांक 06 अप्रैल को एक बच्ची जिसकी उम्र करीब साढे 3 साल की है जो अपनी बुआ के साथ माता मन्सा देवी मेले में आई थी जो चण्डीगढ की रहनें वाली है और रास्ते भीड में कही पर गुम हो गई । जिस बारे कन्ट्रोल रुम में बच्ची की गुम होनें पर बारे सूचना प्राप्त हुई । जिस सूचना के आधार सभी पुलिस नाका व गस्त पुलिस पार्टी को बच्ची का हुलिया बताकर गुम होनें बारें सुचित किया गया । जिस पर पुलिस नें ततपर्ता से कार्यवाही करते हुए बच्ची को ढुँढकर उसके परिवार परिजन से मिलवाया जो परिवार परिजन नें पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि बच्ची के बिछडें से उदासी चेहरो पर बच्ची के मिलनें परिजन के चेहरो पर फिर आई खुशी की लहर ।
ऑनलाइन लोन एप से रहे, सावधान : डीसीपी
- साईबर अपराधी होनें पर तुरंत डॉयल करे 1930
- बहकावें में आनें से बचें । किसी अन्जान कॉल , मैसेज का मत कें रिप्लाई
- पैसे ट्रांसफर करनें वालें मोबाईल एप को सावधानपूर्वक प्रयोगकरें
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिदशक पी.के. अग्रवाल के निर्देशानुसार हर माह की 6 तारिख को साईबर जागरुक दिवस के रुप में मनाया जाता है इस जागरुक दिवस के तहत पुलिस उपायुक्त पंचकूला मोहित हांडा भा.पु.से. के निर्देशानुसार अलग-2 स्थानों पर साईबर जागरुक दिवस मनाकर लोगो को साईबर अपराधो से बचनें हेतु जागरुक किया जाता है क्योकि आज की डिजिटल दुनिया मे जैसे-2 तकनीकी बढती जा रही है वैसें -2 साईबर अपराधी भी अलग-2 तरीके अपनाकर लोगो के साथ साईबर धोखाधडी करते है ऐसे अपराधियो से बचनें के लिए खुद को जागरुक व सावधान रखनें की आवश्यकता है ।
इस जागरुक दिवस पर आज दिनांक 06 अप्रैल को गाँव सकेतडी में पहुँचकर इन्चार्ज पुलिस चौकी सकेतडी स.उप.नि. प्रवीण कुमार के द्वारा ग्रामीण के लोगो को अलग-2 स्थानों पर जाकर साईबर अपराधो से बचनें हेतु जागरुक किया गया और साईबर अपराध वारदातो की तरीको बारें अवगत करवाया गया और फोन में प्राप्त ओटीपी या बैंक सम्बन्धी जानकारी किसी अन्जान व्यकित के साथ सांझा ना करें ना ही किसी फोन में प्राप्त किसी अन्जान लिंक इत्यादि पर क्लीक करे और सोशल मीडिया (फेसबुक तथा इंसटाग्राम) पर प्राईवेसी सिक्युरिटी लगाकर रखें और अपनें अकाउंट का मजबुत पासवर्ड बनाये और समय-2 पर बदलते रहें । इसके साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि अगर आप ऑनलाइन किसी एप से लोन ले रहे हैं तो सावधान रहें. क्योंकि पहले ये एप चंद मिनट में ऑनलाइन लोन देते हैं और लोन अप्रूवल करवाने के नाम पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा कर फोन हैक कर लेते हैं इसके बाद फोन से सभी निजी डेटा भी चुरा लेते हैं इसके बाद लोन लेने वाले ग्राहक के परिजनों दोस्तों को अश्लील मैसेज भेज कर लोन लेने वाले ग्राहक को ब्लैकमेल किया जाता है क्योकि आजकल युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते है बार लोन लेनें बारे विज्ञापन सामनें आते है ऐसे में युवा 3 हजार से 10 हजार तक के लोन मामूली छोटे लोन समझ कर ले ले लेते हैं और बिना कहीं जाए बैठे-बैठे मोबाइल में से लोन अप्रूवल हो जाता है, लेकिन कई बार उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है
साईबर एक्सपर्ट उप.नि. इन्द्र सिह इन्चार्ज साईबर सैल नें जानकारी देते हुए बताया कि हर किसी एप्लिकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए और लोन लेने से पहले सभी शर्तों को पढ़ना चाहिए क्योंकि लोन अप्रूवल करवाने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा कर हैकर आपके फोन का सारा डाटा चुरा लेते हैं इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ।
इसके साथ ही मनी ट्रांसफर एपलिकेशन (गुगल पे. फोन पे.) इत्यादि को सावधान पूर्वक प्रयोग करें याद रहे जब भी आप इन एपस के द्वारा अपनें बैंक की पिन डाल रहें है तो पैसा आपके खाते से किसी दुसरे के खातें में जा रहा है और इन एपस के माध्यम से प्राप्त मनी रिक्वेस्ट इत्यादि पर क्लीक ना करें इसे तुरन्त डिलिट करे दें इसके अलावा किसी व्यकित के द्वारा बताये गये किसी भी आफर या किसी प्रकार का लालच मे ना फसें ।
इसके अलावा सहायक पुलिस आयुक्त श्री मुकेश कुमार ह.पु.से. के द्वारा गामीण क्षेत्र को लोगो को थाना पिन्जौर व कालका स्तर मौजिज व्यक्तियो के साथ मुलाकात करते हुए साईबर अपराधो बारे जागरुक करते हुए कहा कि जैसें जैसे डिजिटल टेक्नोलोजी बढ रही है वैसे-2 साईबर अपराध भी बढ रहा है हमें यह नही पता होता कि कौन व्यकित हमारे साथ साईबर अपराध को अंजाम दे सकता है इसलिए साईबर धोखाधडी से खुद बचाकर रखे किसी भी प्रकार के अन्जान व्यकित के साथ बातचीत ना करें ना ही किसी के बहकावें में आए ना ही किसी कोई प्राप्त ओ.टी.पी. किसी के साथ सांझा करें । इसके अलावा आजकल बहुत सारें मैसेज या ईमेल लिंक प्राप्त होते इस प्रकार के अनजान लिंक इत्यादि पर क्लीक ना करें इन्हे तुरंत डिलिट कर दें ।
इस सम्बन्ध में एसीपी नें कहा कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की आनलाईन ठगी हो जाती है तुरन्त नेशनल साईबर कम्पलेंट पोर्टल नम्बर 1930 पर कॉल करें और www.cybercrime.gov.in पर आनलाईन शिकायत दर्ज करवायें जितनी जल्दी हो सके तुरन्त कम्पलेंट न.1930 या कम्पलेंट पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाये और इसके अलावा नजदीक पुलिस स्टेशन में जाकर साईबर हैल्प डैस्क की मदद लें ।
ट्रैफिक पुलिस का स्कूलो को लेकर विशेष जागरुकता अभियान
- ट्रैफिक पुलिस नें रोड सेफ्टी हेतु चलाया विशेष अभियान
- ट्रैफिक पुलिस स्कूल बसो को समय- पर चैक करेगी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशो की उल्लंघना करनें पर होगी सख्त कार्यवाही
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को वाहन चलाने के लिए ना देनें बारें अभिवावको से की अपील
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला मोहित हांडा भा.पु.से. के निर्देशानुसार, एसीपी ट्रैफिक राजकुमार रंगा ह.पु.से. के नेतृत्व में पंचकूला में स्कूल के बच्चो को रोड सेफ्टी हेतु जागरुक करनें के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है जिस अभियान के तहत पुलिस स्कूल विजिट करके स्कूल के बच्चो को, टीचरो को तथा वैन ड्राईवर, कंडक्टरो को रोड सेफ्टी हेतु यातायात के नियमों की पालना करनें बारें जानकारी दी गई और स्कूल टीचर को भी जानकारी दी गई कि बच्चो को ट्रैफिक सिग्नल (रेड,येलो, ग्रीन) बारे, रुको, देखो, फिर सडक पार करो, रोड सेफ्टी हेतु एक्टिविटी, गेम्स,के माध्यम जानकारी देनें बारें अवगत करवाया गया ।
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक द्वारा आज दिनांक 06 अप्रैल 2022 को भवन विद्यालय सेक्टर 15 तथा लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट सेक्टर 14 स्कूल में पहुँचकर बच्चो को, टीचर तथा स्कूल बस के चालक, परिचालको को मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल जारी किये निर्देशो बारें अवगत करवाया गया ।
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक नें बताया कि दिन-ब-दिन बच्चो से सम्बंधित सडक दुर्घटना के मामलें सामनें आ रहे है जिसके प्रति स्कूल के अभिवावको, तथा स्कूल बस के (चालक , परिचालको) को मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के नियमों बारे खुद को जागरुक करना होगा बच्चो से सम्बन्धित सडक दुर्घटनाओं में कमी आ सके ।
इसके अलावा एसीपी नें बताया कि स्कूल के दायरें में असामाजिक गतिविधिया (पान,बीडी, सिगरेट इत्यादि दुकान) पर निगरानी की जायेगी अगर कोई स्कूल क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई शरारती तत्व इत्यादि पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
इसके साथ ही एसीपी ट्रैफिक नें कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल चालक व परिचालक के लिये विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये है अगर इन नियमों बारे किसी भी प्रकार से लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सन लेकर कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
- स्कूल के बच्चो को लानें ले जानें वाली सभी गाडियो का मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट होना चाहिए
- फिटनेस सर्टिफिकेट ,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा इत्यादि अपडेट हो
- ड्राइवर को ड्राईविंग का कम से कम 5 साल का अनुभव हो तथा बस चालक ,परिचालक के पास आई-कार्ड मौजूद हो
- बस में देखभाल हेतु एक अटेंडेट मौजूद हो तथा अटेंडेंट वाहन रुकनें के बाद ही बच्चो को बस में चढाये और उतारे
- मुख्य मार्गो पर किस सेक्टर/कालौनी में कहाँ -2, बच्चो को चढाना –उतारना है उन स्थानों को मार्क करेंगें
- स्कूल बस का चालक 50 कि.मी. प्रति घंटा के गति से बस को चलायेगा । और जब तक गाडी प्रदुषण सर्टिफिकेट प्राप्त ना हो तब गाडी सडक पर नही चलेगी
- स्कूल बस के आगे पीछे ‘स्कूल का नाम तथा टेलिफोन नबंर लिखा हो और बस में बैठाने की क्षमता से अधिक बच्चो ना बैठे हों
- स्कूल बस के रूप में भाड़े पर चलने वाली बसों पर ‘स्कूल ड्यूटी’ पर होने की सूचना अंकित हो
- स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, तथा पानी की व्यवस्था हो
- स्कूल बस की खिडकी पर लॉकिग की व्यवस्था हो
- स्कूल बस में जितनी सीट निर्धारित की गई है उतनी ही बच्चो को बिठाया जायेगा
स्कूल की छुट्ठी के समय स्कूल के दायरे में ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहेगी :-
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक नें कहा कि स्कूल के समय सुबह व शाम छुट्टी के समय ट्रैफिक पुलिस तैनात (पी.सी.आर), (पुलिस राईडर) मौजूद रहकर निगरानी करेगी ताकि किसी भी अप्रिया घटना ना घट सके औऱ इसके अलावा स्कूल छुट्टी के दौरान स्कूल छात्रो पर नजर रखी जायेगी अगर कोई व्यकित बिना हेल्मेट, ट्रीपर राईडिंग तथा इत्यादि पाया गया तो सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
18 वर्ष से कम आयु दोपहिया वाहन नियम तोड़ा तो पेरेंट्स पर होगा जुर्माना :-* इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक ने छात्र-छात्राओं को बताया कि नियम विरुद्ध चलाने वाले स्टूडेंट्स के परिजन को दंड भुगतना पड़ सकता है । उन्होंने बताया कि आपकी उम्र कम है और आप स्कूटर व बाइक चलाते पकड़े जाओगे तो जुर्माना पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा । मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत इस नियम की उल्लघंना करनें पर गाडी मालिक पर जुर्माना होता है । इसलिए अपने पेरेंट्स को दंड का भागीदारी बनाने के बजाय उनका नाम रोशन करना हर छात्र-छात्रा का कर्तव्य है ।
आमजन से अपील :-* एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा नें जानकारी देते हुए बताया कि बच्चो जिद पर 14- 15 साल के बच्चो को स्कूटी, स्कूटर और बाइक खरीद कर दे देते है जो मोटर व्हीकल अधिनिय 1988 के तहत कानून जुर्म है और बच्चे सुरक्षित नही है । 16 से 18 वर्ष तक की उम्र के छात्र-छात्राएं 50 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के दोपहिया वाहन ही चला सकते हैं और 15 वर्ष या उससे कम उम्र के छात्र-छात्राएं इन वाहनों को भी नहीं चला सकते ।
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक आमजन से अपील करते हुए कहा कि बच्चो को मोटरसाईकिल या कार इत्यादि चलानें के लिए ना दें । क्योकि बच्चे नई उम्र में मोटरसाईकिल या कार चलाते समय बिना हेल्मेट ,सीट बेल्ट का प्रयोग करे वाहनो को ओवर स्पीड में चलाते है जिससे दुर्घटना के सम्भावना बनी रहती है और अपनें बच्चो के साथ इस प्रकार की लापरवाही ना करें ।
इसके साथ ही एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा नें कडे शब्दो में कहा कि जिला सभी स्कूल बसो को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समय-2 पर लगातार चैक किया जायेगा और अगर किसी भी प्रकार से मोटर व्हीकल अधिनियम तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल चालक व परिचालक के लिए जारी किये गये निर्देशो में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई किसी भी सुरत में बख्शा नही जायेगा उसके खिलाफ सख्त एक्सन लिया गया । जैसें कि स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाना इत्यादि ।