समैम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिये आॅन लाईन आवेदन 31 जनवरी 2021 तक कर दिये थे, उन सभी के आवेदन शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकार कर लिये गये है
पंचकूला, 17 फरवरी:
सहायक कृषि अभियंता राजीव गोयल ने बताया कि जिन किसानों ने समैम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिये आॅन लाईन आवेदन 31 जनवरी 2021 तक कर दिये थे, उन सभी के आवेदन शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकार कर लिये गये है। इसके अतिरिक्त जो किसान इस निर्धारित तिथि तक आवेदन करने से वंचित रह गये थे, उन सभी को आवेदन का अंतिम मौका देते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है।
उन्होंने बताया कि वित वर्ष 2020-21 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिये समैम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने के लिये 31 जनवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इन आवेदनों की स्वीकृति के लिये किसानों के लिये कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। इन शर्तों के तहत किसानों ने 4 वर्षों के दौरान आवेदित कृषि यंत्र पर कोई अनुदान नहीं लिया हो, किसान के पास हरियाणा में पंजीकृत ट्रेक्टर की वैध आरसी हो, किसान व किसान के परिवार के पास कृषि भूमि हो। इसके अलावा वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हो और किसान ने फसल अवशेषों में आग न लगाई हो। उन्होंने बताया कि जो भी किसान इन नियमों का पालन करते है उनके आवेदन स्वीकार किये गये है और वे पात्र किसान है।
उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र किसान अपने आवेदित कृषि यंत्र खरीद कर उसका बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र व कृषि यंत्र के साथ फोटो खिंचकर विभाग की वेब-साईट पर 19 फरवरी 2021 तक अपलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि इन सबके अतिरिक्त किसान को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, किसान या परिवार के सदस्य के नाम भूमि व उसकी पटवारी की रिपोर्ट, बैंक खाता की प्रति, मेरा फसल मेरा ब्यौरा की प्रति, ट्रेक्टर की आरसी की प्रति व परिवार पहचान पत्र सभी की दो-दो प्रतियां कार्यालय में जमा करवानी आवश्यक है। इन सभी को भौतिक सत्यापन के समय साथ लेकर आना जरूरी है। अगर किसान इन दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन के समय साथ लेकर नहीं आयेंगे तो उसका भौतिक सत्यापन नहीं होगा और वह अनुदान का पात्र नहीं माना जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर किसान इन शर्तों का पालन नहीं करता है या उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा और उसको दी गई अनुदान राशि भी वापिस ले ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि जो किसान 31 जनवरी तक आवेदन नहीं कर पाये या वंचित रह गये थे, उन सभी किसानों को 18 फरवरी तक फिर से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किया जायेगा। इस संबंध में सफल किसानों को दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल ूूूण्ंहतपींतलंदंबतउण्बवउ पर जल्द से जल्द आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख रुपये से कम है, उसके लिये किसान को 2500 रुपये व 2.5 लाख से अधिक की लागत वाले यंत्रों के लिये 5000 रुपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी। यह राशि रिफंडेबल होगी। किसान निर्धारित कृषि यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किन्हीं 3 यंत्रों के लिये आवेदन कर सकते है। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकूला के कार्यालय के दूरभाष नंबर:- 0172-5270801 पर किसी भी कार्य दिवस को सुबह 09 बजे से सांय 05 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।